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Mohali News: चुनावी माहौल में शराब के स्टॉक पर निगरानी के लिए प्रशासन सख्त

Wed, 24 Apr 2024 05:30 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Wed, 24 Apr 2024 05:30 AM IST
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Administration strict to monitor liquor stock in election environment
मोहाली। लोकसभा चुनावी माहौल के दौरान जिला प्रशासन की ओर से आगामी लोकसभा चुनाव-2024 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए मेथनॉल/औद्योगिक स्पिरिट और डिस्टिलरीज/बॉटलिंग प्लांट्स/ईएनए/शराब ठेकों की बिक्री, आपूर्ति और स्टॉक रिकॉर्ड की दैनिक आधार पर जांच करके सख्त निगरानी रखी जा रही है। इस संबंधी डीसी आशिका जैन ने एसएसपी डॉ. संदीप गर्ग के साथ समीक्षा बैठक कर कहा कि यह सभी सामान जिले में डिस्टलरीज/बॉटलिंग प्लांटों से परिवहन किया जाता है, इसलिए सभी पर कड़ी नजर रखनी जरूरी है। उन्होंने सहायक कमिश्नर स्टेट टैक्स मुनीष नायर को मेथनॉल/औद्योगिक स्पिरिट की खरीद और बिक्री का उचित रिकॉर्ड सुनिश्चित करने के साथ-साथ जीएसटी अधिकारियों और संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता वाली उप-विभागीय टीमों द्वारा नियमित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। एक्साइज विभाग के सहायक कमिश्नर अशोक चल्होत्रा को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया कि डिस्टिलरी/बॉटलिंग प्लांट के मालिक/प्रतिनिधि किसी भी अनधिकृत शराब संचालन में शामिल नहीं हैं। डीसी ने शराब के अवैध भंडारण की संभावना को खत्म करने के लिए आबकारी और पुलिस विभाग को सभी जर्जर इमारतों, गोदामों, चावल शेलरों, कोल्ड स्टोर, ढाबों और अन्य खाली इमारतों की संयुक्त जांच करने के लिए भी निर्देश दिए। जिले के सभी 14 लाइसेंस धारकों को आईपी-सक्षम सीसीटीवी स्थापित करने की प्रगति के बारे में पूछे जाने पर एक्साइज विभाग के सहायक कमिश्नर अशोक चल्होत्रा ने कहा कि 350 दुकानों और उप-विक्रेताओं में से 70 प्रतिशत ने निर्देशों का अनुपालन किया है और बाकी का काम चल रहा है। डीसी ने एसएसपी डॉ. संदीप गर्ग से भी अवैध शराब की किसी भी संभावना को दूर करने के लिए पड़ोसी राज्यों की सीमा से लगे जिले में अंतर-राज्य जांच बिंदुओं को मजबूत करने की अपील की।
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ठेकों पर रजिस्टर की जांच का निर्देश

शराब के ठेकों पर शराब की पेटियों की बिक्री रोकने के लिए एक्साइज अधिकारियों को शराब ठेकों पर रजिस्टरों की जांच करने के लिए डीसी ने निर्देश दिए हैं। उन्हें यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया कि किसी भी व्यक्ति को पार्टी/समारोह के लिए उत्पाद शुल्क विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा एल50-ए लाइसेंस जारी किए बिना दो से अधिक बोतलें न बेची जाएं।
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