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31 तक पूरी करनी होगी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन
Updated Sat, 23 Dec 2017 01:34 AM IST
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‘31 तक पूरी करनी होगी दस्तावेजों की वेरिफिकेशन’
एडीसी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दी हिदायत
पंजाब शहरी आवास स्कीम के दस्तावेजों का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
पंजाब शहरी आवास स्कीम के तहत सबके लिए घर स्कीम अधीन एससी व बीसी परिवारों के लिए आए दस्तावेजों की प्रशासन ने पड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। साथ ही कहा कि आए हुए दस्तावेजों की पड़ताल का काम हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा किया जाए।
मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों को हिदायत दी है कि मकानों की वेरिफिकेशन गहराई से की जाए। मकानों के लिए अप्लाई किए गए फार्म के साथ अधिकारिक सरकारी विभाग से प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, पंजाब में दस साल तक रहने का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सालाना पारिवारिक आमदनी का स्व घोषणा पत्र और लाभपात्रों के परिवार के किसी मेंबर पर प्लॉट नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन 31 दिसंबर तक पूरा किया जाए।
एडीसी ने कहा कि शहरों में विकास कार्य साधक अफसर वेरिफिकेशन का काम पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि स्कीम के अधीन सालाना आमदनी के आधार पर जरूरतमंद परिवारों को मकान के लिए कम ब्याज दर पर आसान किश्तों में बैंक से कर्ज मुहैया करवाए जाएंगे। मीटिंग में अतिरिक्त कमिश्नर विकास संजीव गर्ग, एसडीएम खरड़, एसडीएम मोहाली डॉ. रूपिंदरपाल सिंह, एसडीएम डेराबस्सी परमपाल सिंह, एक्सईएन नगर निगम नरिंदर सिंह दालमा, जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर हरजीत कौर, जनरल मैनेजर उद्योग केंद्र चमन गर्ग, पंजाब नेशनल बैंक के आरके सैनी समेत समूह कार्यसाधक अफसर समेत कई लोग मौजूद थे।
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एडीसी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को दी हिदायत
पंजाब शहरी आवास स्कीम के दस्तावेजों का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मोहाली।
पंजाब शहरी आवास स्कीम के तहत सबके लिए घर स्कीम अधीन एससी व बीसी परिवारों के लिए आए दस्तावेजों की प्रशासन ने पड़ताल शुरू कर दी है। इस संबंध में अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। साथ ही कहा कि आए हुए दस्तावेजों की पड़ताल का काम हर हाल में 31 दिसंबर तक पूरा किया जाए।
मीटिंग में उपस्थित अधिकारियों को हिदायत दी है कि मकानों की वेरिफिकेशन गहराई से की जाए। मकानों के लिए अप्लाई किए गए फार्म के साथ अधिकारिक सरकारी विभाग से प्रमाणित जाति प्रमाण पत्र, पंजाब में दस साल तक रहने का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, सालाना पारिवारिक आमदनी का स्व घोषणा पत्र और लाभपात्रों के परिवार के किसी मेंबर पर प्लॉट नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन 31 दिसंबर तक पूरा किया जाए।
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एडीसी ने कहा कि शहरों में विकास कार्य साधक अफसर वेरिफिकेशन का काम पूरा करेंगे। उन्होंने बताया कि स्कीम के अधीन सालाना आमदनी के आधार पर जरूरतमंद परिवारों को मकान के लिए कम ब्याज दर पर आसान किश्तों में बैंक से कर्ज मुहैया करवाए जाएंगे। मीटिंग में अतिरिक्त कमिश्नर विकास संजीव गर्ग, एसडीएम खरड़, एसडीएम मोहाली डॉ. रूपिंदरपाल सिंह, एसडीएम डेराबस्सी परमपाल सिंह, एक्सईएन नगर निगम नरिंदर सिंह दालमा, जिला फूड सप्लाई कंट्रोलर हरजीत कौर, जनरल मैनेजर उद्योग केंद्र चमन गर्ग, पंजाब नेशनल बैंक के आरके सैनी समेत समूह कार्यसाधक अफसर समेत कई लोग मौजूद थे।
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