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मोगा ऑर्बिट बस कांड में आयोग की जांच पूरी

Wed, 09 Mar 2016 10:11 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मोगा
अमर उजाला ब्यूरो/मोगा Updated Wed, 09 Mar 2016 10:11 PM IST
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Moga Orbit bus case, Commission completed its investigation, Orbit bus case, Moga
मोगा के लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते जस्टिस वीके बाली। - फोटो : file photo
ऑर्बिट बस कांड की जांच कर रहे जस्टिस वीके बाली आयोग को राज्य सरकार ने पंजाब में बस यात्रियों की सुरक्षा और निजी ट्रांसपोर्ट को लाइन पर लाने के लिए सुझाव देने की और जिम्मेदारी दी गई है। वहीं मोगा ऑर्बिट बस कांड की जांच लगभग पूरी हो गई है। इसी माह में आयोग अपनी रिपोर्ट पंजाब सरकार को सौंप देगा।
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जस्टिस वीके बाली आयोग ने आम लोगों के अलावा ट्रांसपोटरों से बसों में सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के अलावा बसों की समय सारिणी को नियमित करने की सलाह एवं सुझाव मांगें गए हैं। यह भी सलाह एवं सुझाव मांगें गए हैं कि किस तरह से बड़ी गाड़ियों, बसों की उन खतरनाक और लापरवाही को रोका जा सकता है और यात्रियों की सुरक्षा संबंधित क्या समाधान किये जा सकते हैं।
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अगर कोई घटना घटती है तो बस मालिक या स्टाफ या संबंधित की किस तरह से जिम्मेदारी बांधी जा सकती है। इसके अलावा बसों में काम करते अमले को उन्हें सही ड्यूटी और सवारियों से अच्छा व्यवहार करने संबंधित कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है। ऐसे मुद्दों की सलाह एवं सुझाव एक माह के अंदर चंडीगढ़ स्थित आयोग दफ्तर में देने की अपील की है।
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बीते माह की 20 फरवरी को मृतक लड़की की मां छिंदर कौर आयोग सामने पेश होकर अपना बयान दर्ज करवा चुकी हैं। उनके पेश हो जाने के बाद जांच लगभग पूरी हो गई है। इस माह में आयोग अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप देगा। दूसरी ओर एडिशनल जिला एवं सेशन जज गुरजंट सिंह की अदालत में इस केस की अगली सुनवाई 25 मार्च तय की गई है।


इस तारीख पर मृतक लड़की अर्शदीप कौर के नाबालिग भाई अकाशदीप सिंह को गवाही के लिए अदालत ने तलब किया हुआ है। थाना बाघापुराना पुलिस ने इस मामले में मृतक लड़की की मां छिंदर कौर के बयान पर रणजीत सिंह निवासी बठिंडा, सुखविंदर सिंह उर्फ पंमा निवासी बहावल वाली थाना अबोहर जिला फाजिल्का, गुरदीप सिंह उर्फ जिम्मी निवासी दशमेश नगर मोगा और अमर राज उर्फ दाना निवासी चक बखतू जिला बठिंडा के खिलाफ केस दर्ज किया था।
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