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सड़क हादसे के आरोपी कंबाइन ड्राइवर को कैद
अमर उजाला ब्यूरो/फरीदकोट
Updated Fri, 11 Mar 2016 06:56 PM IST
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सड़क हादसे के आरोपी कंबाइन ड्राइवर को कैद
- फोटो : graphic
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एसीजेएम किरण बाला की अदालत ने साढ़े चार साल पुराने सड़क हादसे के एक मामले में कंबाइन ड्राइवर को 2 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। कोटकपूरा के मुक्तसर रोड पर हुए हादसे में कार सवार दंपति की मौत हो गई थी।
घटना 5 अक्तूबर 2011 सुबह की है। पुलिस को दिए बयान में कोटकपूरा के गांव कोठे वडिंग निवासी परसन सिंह ने बताया था कि उसकी बहन व फाजिल्का के गांव धरागवाला निवासी कुलदीप कौर अपने पति करतार सिंह के साथ मायके आई थी। घटना वाले दिन सुबह करीब साढ़े 6 बजे वह अपनी जेन कार पर अपने गांव वापस जाने के लिए रवाना हुए।
जैसे ही वह मुक्तसर रोड पर पहुंचे तो मुक्तसर की तरफ से आ रही एक कंबाइन (फसल काटने वाली मशीन) ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में करतार सिंह उसकी पत्नी कुलदीप कौर की मौत हो गई। इस मामले में थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने कंबाइन ड्राइवर हरभजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस में अदालत ने सरकारी वकील कीमती सिंह की दलीलों पर आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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घटना 5 अक्तूबर 2011 सुबह की है। पुलिस को दिए बयान में कोटकपूरा के गांव कोठे वडिंग निवासी परसन सिंह ने बताया था कि उसकी बहन व फाजिल्का के गांव धरागवाला निवासी कुलदीप कौर अपने पति करतार सिंह के साथ मायके आई थी। घटना वाले दिन सुबह करीब साढ़े 6 बजे वह अपनी जेन कार पर अपने गांव वापस जाने के लिए रवाना हुए।
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जैसे ही वह मुक्तसर रोड पर पहुंचे तो मुक्तसर की तरफ से आ रही एक कंबाइन (फसल काटने वाली मशीन) ने उनकी कार में टक्कर मार दी। हादसे में करतार सिंह उसकी पत्नी कुलदीप कौर की मौत हो गई। इस मामले में थाना सिटी कोटकपूरा पुलिस ने कंबाइन ड्राइवर हरभजन सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस केस में अदालत ने सरकारी वकील कीमती सिंह की दलीलों पर आरोपी ड्राइवर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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