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तीन की हत्या के दोषी सात को उम्रकैद

Mon, 26 Oct 2015 10:20 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर Updated Mon, 26 Oct 2015 10:20 PM IST
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एडिशनल जिला सेशन जज जेएस महरोक की अदालत ने तीन व्यक्तियों की हत्या करने के दोषी सात लोगों को तीन-तीन बार बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। इन्हें 25-25 हजार जुर्माना अदा करने की सजा भी सुनाई है। इस मामले में अदालत ने गुरप्रीत सिंह को बरी किया है, जबकि मलकीत सिंह मर चुका है।
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करीब तीन साल पहले ममदोट के गांव मुरक में शादी समारोह चल रहा था। वहां पर किसी बात को लेकर दो गुटों में कहासुनी हुई। आरोपियों ने ममदोट में जाकर गुरमीत सिंह पुत्र गुरबच्चन सिंह वासी मतड़ हिठाड़, गुरलाल सिंह पुत्र बोहड़ सिंह वासी गांव मुरक और जरनैल सिंह उर्फ सैला पुत्र जागीर सिंह वासी गांव छांगा उताड़ को गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी तेजवीर सिंह, जोबनप्रीत सिंह उर्फ जुगनू पुत्र तेजवीर सिंह, कुलदीप सिंह, रमनदीप सिंह, जगमीत सिंह, चरणजीत सिंह, गुरमीत सिंह के खिलाफ पर्चा दर्ज किया था।
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पुलिस ने जब मामला दर्ज किया था तो उस समय दो अज्ञात लोगों पर भी पर्चा दर्ज किया था। उनमें गुरप्रीत सिंह व मलकीत सिंह शामिल थे। पुलिस ने चालान तैयार कर अदालत में पेश किया। सोमवार को जिला सेशन जज जेएस महरोक की अदालत ने सभी आरोपियों को तीन-तीन बार बीस-बीस साल की सजा सुनाई है। गुरप्रीत सिंह को बरी किया है और मलकीत सिंह केस की सुनवाई के दौरान मौत हो गई थी।
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