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गैर इरादतन हत्या में दो वर्ष कैद, जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, फिरोजपुर
Updated Fri, 11 Dec 2015 02:54 PM IST
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अबोहर सब डिवीजन के सीनियर न्यायाधीश अमित मल्लन की अदालत ने कुछ समय पहले एक सड़क हादसे में हुई युवक की मौत के मामले में आरोपी ट्रैक्टर चालक को दो वर्ष कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस को दिए बयान में दीपक सिंह ने बताया था कि उसका बेटा गुरजिंदर सिंह किल्लियांवाली बाईपास की तरफ आ रहा था। बूटा सिंह ने अपने ट्रैक्टर-ट्राली से उसको टक्कर मार दी।
गुरजिंदर सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता दीपक सिंह के बयान पर बूटा सिंह निवासी अनूपगढ़ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद बूटा सिंह को दोषी करार दिया और दो वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।
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जानकारी के अनुसार नगर थाना पुलिस को दिए बयान में दीपक सिंह ने बताया था कि उसका बेटा गुरजिंदर सिंह किल्लियांवाली बाईपास की तरफ आ रहा था। बूटा सिंह ने अपने ट्रैक्टर-ट्राली से उसको टक्कर मार दी।
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गुरजिंदर सिंह की अस्पताल में मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के पिता दीपक सिंह के बयान पर बूटा सिंह निवासी अनूपगढ़ को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मामला दर्ज किया था।
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अदालत ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलील सुनने के बाद बूटा सिंह को दोषी करार दिया और दो वर्ष कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई।