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दुराचार के दो दोषियों को 20 साल कैद

Sun, 28 Feb 2016 02:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदकोट Updated Sun, 28 Feb 2016 02:45 PM IST
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Two Convicts of misconduct 20 years imprisonment
जिला व सेशन जज सतविंदर सिंह चाहल की अदालत ने 11 वर्षीय छात्रा का अपहरण करके सामूहिक दुराचार करने के मामले में दो युवकों को 20-20 साल की कैद व 13-13 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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यह मामला जुलाई 2014 को उपमंडल के एक गांव में पेश आया था। इसके संदर्भ पीड़िता के मामा की शिकायत पर थाना जैतो में केस दर्ज हुआ था। 

पुलिस को दिए बयान में पीड़िता के मामा ने बताया था कि 11 वर्षीय भांजी उनके पास रहती है और तीसरी कक्षा की छात्रा है।

घटना वाले दिन 11 जुलाई की रात को उनके गांव के ही दो युवक ईश्वर और किंनू सिंह ने उसकी भांजी का अपहरण कर लिया और उसके मुंह पर कपड़ा रखकर उसे खेतों की तरफ ले गए।
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शिकायत के अनुसार दोनों युवकों ने छात्रा के दुराचार किया और बाद में फरार हो गए।

पुलिस ने बयान के आधार पर ईश्वर व किंनू सिंह के खिलाफ केस दर्ज करके दोनों को गिरफ्तार कर लिया था।

इस मामले में जिला अदालत ने दोनों युवकों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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