EPFO Update: शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो, जो आज के समय में ये नहीं चाहता हो कि उसके पास पैसे न हो, जमा धन न हो आदि। दरअसल, लोग अपने आज से ज्यादा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं। खासतौर पर नौकरी पेशा लोग अपनी सैलरी में से कुछ पैसे जरूर बचाते हैं, जिन्हें वो बैंक में रखते हैं या फिर कहीं अन्य जगहों पर निवेश करते हैं। लेकिन इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता कि नौकरी पेशा लोगों की सैलरी में से हर महीने एक निश्चित अमाउंट काटकर उनके पीएफ खाते में जमा किया जाता है। इस पैसे को आप नौकरी के बीच में और छोड़ने के बाद या पेंशन के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर पीएफ खाताधारक की किसी कारण मृत्यु हो जाती है, तो फिर उसके पीएफ खाते के पैसों का क्या होगा? तो चलिए हम आपको इस बारे में बताते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इसके बारे में जान सकते हैं...
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PF Money: पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद किसे मिल सकते हैं खाते में जमा पैसे? यहां जानें
Mon, 01 Aug 2022 02:32 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Mon, 01 Aug 2022 02:32 PM IST
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EPFO Alert: मृत्यु के बाद किसके हो सकते हैं पैसे?
- फोटो : Amar Ujala
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EPFO Alert: मृत्यु के बाद किसके हो सकते हैं पैसे?
- फोटो : iStock
कितना कटता है पीएफ?
- बात अगर ये की जाए कि नौकरी पेशा व्यक्ति का कितना पीएफ कटता है, तो ये बेसिक सैलरी का 12 प्रतिशत कटता है। ऐसे में ये हर कर्मचारी का अलग-अलग हो सकता है। वहीं, इस पर सालाना ब्याज भी दिया जाता है।
EPFO Alert: मृत्यु के बाद किसके हो सकते हैं पैसे?
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मृत्यु की स्थिति में किसका हो सकता है खाते का पैसा?
- अगर किसी कारण से पीएफ खाताधारक की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उसके पीएफ खाते में जमा पैसों पर खाते में जोड़ा गया नॉमिनी दावा कर सकता है। इसको लेकर उसे पीएफ कार्यालय में संपर्क करना होता है, और कुछ प्रोसेस को फॉलो करते हुए वो इस पैसे को निकाल सकता है।
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EPFO Alert: मृत्यु के बाद किसके हो सकते हैं पैसे?
- फोटो : istock
नॉमिनी न हो, तो क्या करें?
- वहीं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, और उसने अपने पीएफ खाते में कोई नॉमिनी नहीं जोड़ा है। तो ऐसी स्थिति में खाते में जमा राशि के लिए कानूनी उत्तराधिकारी अपना दावा कर सकता है।
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EPFO Alert: मृत्यु के बाद किसके हो सकते हैं पैसे?
- फोटो : istock
- दरअसल, ईपीएफ में नॉमिनी के तौर पर जुड़े लोग दावा कर सकते हैं। वहीं, कानूनी उत्तराधिकारी के लिए इम्पलॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम यानी ईडीएलआई की स्कीम 1976 के तहत मिनिमम बीमा कंपनसेशन की राशि को 6 लाख से 7 लाख कर दिया है।