सरकरा द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को मूल सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके तहत करोड़ों लोगों को सहायता राशि दी जाती है। इसी कड़ी में एक और सरकारी योजना चलाई जा रही है। अगर आप भी आर्थिक रूप से परेशान हैं, तो ये स्कीम आपके लिए बड़े काम की है। दरअसल, इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश के लोगों को आर्थिक सहायता के तौर पर 30 हजार रुपये की मुआवजा राशि दी जा रही है। इस खास स्कीम का नाम राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना है। इस स्कीम के तहत सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30 हजार रुपये की मदद दी जा रही है। इस योजना का लाभ केवल उन गरीब परिवारों को दिया जाएगा, जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गई है और परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवारों को दिया जा रहा है।
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National Family Benefit Scheme: क्या है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, जिसमें आवेदन करने पर मुफ्त में मिलते हैं 30 हजार रुपये
Sun, 23 Jan 2022 02:03 PM IST
ज्योति मेहरा
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति मेहरा
Updated Sun, 23 Jan 2022 02:03 PM IST
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : pixabay
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Istock
ऐसे उठाएं योजना का लाभ
- यदि आप भी इस स्कीम का लाभ उठाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। दरअसल, योजना के अंतर्गत आवेदनकर्ता के बैंक खाते में एकमुश्त धनराशि जमा की जाएगी। ऐसे में आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना अनिवार्य है।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : iStock
- यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के भीतर ही प्रदान की जाएगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो nfbs.upsdc.gov.in/ लिंक पर आप इस बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : pixabay
किसे मिलेगा योजना का लाभ
- इसके लिए जरूरी है कि आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। योजना का लाभ केवल उन परिवारों को मिलेगा, जिनके मुखिया की मृत्यु हुई है। वहीं मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच ही होगी।
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यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : pixabay
- उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत ये जरूरी है कि शहरी क्षेत्रों के आवेदनकर्ता के परिवार की सालाना आय 56 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार की आय सालाना 46 हाजार रुपये से अधिक न हो। इसके अलावा आवेदनकर्ता का परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो तभी इस योजना का लाभ मिल सकेगा।