BH Number Plate Series: अगर आपके पास कार है तो आप जानते होंगे कि आपको कार खरीदते समय सिर्फ कार के ही पैसे नहीं देने पड़ते हैं। बल्कि, आपको रोड टैक्स के अलावा कई अन्य चार्ज भी देने होते हैं। हालांकि, ये सभी शुल्क कार की कीमत में ही जोड़ दिए जाते हैं। वहीं, कार आने के बाद आपको नंबर प्लेट मिलती है जो आपके राज्य जैसे- उत्तर प्रदेश के लिए यूपी, हरियाण के लिए एचआर और दिल्ली के लिए डीएल आदि होती है। वहीं, अब आ चुकी है बीएच सीरीज नंबर प्लेट। दरअसल, शायद आप इसके बारे में न जानते हों लेकिन जब जान लेंगे तो आप जरूर इसको लेना चाहेंगे। तो चलिए जानते हैं इस बीएच सीरीज वाली नंबर प्लेट के बारे में और साथ ही आप जानेंगे कि आप कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
BH Number: क्या होती है बीएच सीरीज नंबर प्लेट और कैसे अलग है ये डीएल, यूपी और एचआर से? आवेदन का तरीका भी जानें
ये फर्क है बीएच नंबर प्लेट में
- दरअसल, बीएच सीरीज नंबर प्लेट एक खास तरह की नंबर प्लेट होती है। अगर आप इसे अपनी गाड़ी में लगवाते हैं तो इसके बाद आपको किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट होने पर अपनी गाड़ी का दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना पड़ता है।
कौन लोग होते हैं पात्र?
अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी गाड़ी में बीएच सीरीज नंबर प्लेट लगवा लें, तो आपको पहले जानना होगा कि आप पात्र हैं भी या नहीं...
- राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी
- रक्षा क्षेत्र के कर्मी
- बैंक कर्मचारी
- प्रशासनिक सेवा कर्मचारी और चार से ज्यादा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में ऑफिस वाली प्राइवेट फर्म के कर्मचारी ये नंबर प्लेट लगवा सकते हैं।
ऐसे प्राप्त कर सकते हैं नंबर प्लेट:-
स्टेप 1
- इसके लिए आपको सबसे पहले रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री के वाहन पोर्टल parivahan.gov.in/parivahan//node/1978 पर जाकर लॉगिन करना होता है
- इसके बाद यहां पर 'Vehicle Registration' वाले ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर अपना राज्य चुन लें
स्टेप 2
- फिर आपको 'Apply For New Registration' पर क्लिक करना है
- इसके बाद मेन्यू में जाकर 'Bharat Series' वाले विकल्प को चुनें और फिर गाड़ी की जानकारी जैसे- मालिक का नाम, इंजन और चेसिस नंबर आदि भरें
- अब अपना आईडी प्रूफ अपलोड करें और बाकी दस्तावेज भी