ITR: किस तरह की इनकम पर नहीं लगता कोई टैक्स? आईटीआर फाइल करने से पहले जान लें ये बातें
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बचत खाते में जमा पैसों पर मिलने वाला ब्याज
आपके बचत खाते में जो पैसे जमा होते हैं। उन पर जो ब्याज दर मिलती है। उस पर इनकम टैक्स के एक्ट 80TTA के मुताबिक छूट मिलती है। हालांकि, यह छूट कुल 10 हजार रुपये तक के ब्याज पर मिलेगी। वहीं उससे ज्यादा के इनकम पर आपको टैक्स अदा करना होगा।
ग्रेच्युटी
आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि ग्रेच्युटी से मिलने वाले पैसों पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को मिलने वाले टोकन एप्रीसिएशन के लिए टैक्स नियम अलग हैं।
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स्कॉलरशिप या अवार्ड
छात्रों को जो स्कॉलरशिप मिलती है या इसके अलावा उनको अवार्ड के तहत जो पैसा मिलता है। उन पैसों पर किसी भी प्रकार का टैक्स चार्ज नहीं किया जाता। इनकम टैक्स के सेक्शन 10 (16) के अंतर्गत यह पैसा टैक्स फ्री रहता है।
वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम
वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम यानी VRS के अंतर्गत रिटायरमेंट लेने वाले लोगों को जो पैसा मिलता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स चार्ज नहीं किया जाता है।