Rules Change From April 1st: वित्त वर्ष 31 मार्च को खत्म होने जा रहा है। अगले महीने 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। वित्तीय कामकाज और कई दूसरी दृष्टि से आने वाला महीना काफी महत्वपूर्ण है। इस वित्त वर्ष के खत्म होने से पहले आपको कई जरूरी कामकाज को निपटा लेना चाहिए। 1 अप्रैल से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अगर आप 31 मार्च तक अपने जरूरी कार्यों को नहीं निपटाते हैं। इस स्थिति में भविष्य में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। 1 अप्रैल, 2023 से कई नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं, जिनका आपके जीवन पर सीधा असर पड़ेगा। ऐसे में आपको 1 अप्रैल से नियमों में होने वाले बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। आइए जानते हैं 1 अप्रैल से किन किन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं?
Rules Change: पेट्रोल डीजल के दामों से लेकर LPG गैस सिलेंडर की कीमत तक, 1 अप्रैल से बदलने जा रहे हैं ये नियम
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पेट्रोल डीजल और गैस के दाम में हो सकते हैं बदलाव
आपको इस बारे में पता होना चाहिए कि सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव करती हैं। इसके अलावा मार्च की पहली तारीख को एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। ऐसे में संभावना व्यक्त की जा रही है कि 1 अप्रैल से दोबारा एलपीजी गैस सिलेंडर और पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा किया जा सकता है।
अप्रैल में इतने दिन रहेगी बैंकों की छुट्टी
रिजर्व बैंक हर महीने छुट्टियों की लिस्ट जारी करता है। इस बार अप्रैल महीने में बैंक कुल 15 दिनों के लिए बंद रहेंगे। सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर अलग-अलग राज्यों में होने वाले त्योहार को देखते हुए बैंकों को छुट्टियां दी जाती हैं।
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ऐसे में अगर आपको बैंकिंग से जुड़ा कोई जरूरी काम अप्रैल महीने में करना है। इस स्थिति में आपको उस काम को जल्द से जल्द निपटा लेना चाहिए। वरना दिक्कतें आ सकती हैं।
नया टैक्स स्लैब 1 अप्रैल से हो जाएगा लागू
1 अप्रैल से नए टैक्स स्लैब से जुड़े नियमों के लागू होने के बाद आपको 7 लाख रुपये तक की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इस वित्त वर्ष से टैक्स छूट सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है। इसके अलावा 50 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन देने की भी शुरुआत की गई है। ऐस में 1 अप्रैल से नई कर व्यवस्था के लागू होने के बाद आपकी 7.5 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री रहेगी। इसके अलावा नई आयकर व्यवस्था डिफॉल्ट रूप से लागू होगी।
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