PF Money Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के द्वारा नौकरीपेशा लोगों के पीएफ खाते खोले जाते हैं। सरकार के नियमों के तहत नौकरी करने वाले शख्स की सैलरी से हर महीने एक निश्चित अमाउंट कटता है, और फिर उतना ही पैसा कंपनी भी कर्मचारी के पीएफ अकाउंट में डालती है। वहीं, सरकार इस पैसे पर सालाना ब्याज भी देती है। वहीं, ये पैसा आपके बुढ़ापे में काम आ सकता है क्योंकि ये आगे चलकर आपको पेंशन के रूप में भी मिलता है। पर कई बार अपनी कुछ जरूरतों के कारण लोगों को पीएफ के अमाउंट की जरूरत पड़ती है। ऐसे में अगर आप भी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो चलिए जानते हैं आप पीएफ के पैसे को एडवांस में कब निकाल सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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खबर काम की: नौकरी के बीच में किन कारणों से निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा? यहां जानें नियम और तरीका
Sat, 16 Sep 2023 03:37 PM IST
प्रकाश चंद जोशी
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रकाश चंद जोशी
Updated Sat, 16 Sep 2023 03:37 PM IST
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किन कारणों से पीएफ के पैसे एडवांस में निकाल सकते हैं?
- फोटो : Amar Ujala
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किन कारणों से पीएफ के पैसे एडवांस में निकाल सकते हैं?
- फोटो : istock
इन कामों के लिए निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा:-
- बिजली कटौती के कारण
- कोविड एडवांस
- शादी के लिए
- प्रमोटर से आवास/फ्लैट की खरीद
- आवास गृह के निर्माण के लिए स्थल की खरीद
किन कारणों से पीएफ के पैसे एडवांस में निकाल सकते हैं?
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- बीमारी के कारण
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण
- घर/फ्लैट/निर्माण की खरीद
- उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए
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- मकान का निर्माण
- मकान में परिवर्धन/परिवर्तन
- नॉन रिसिप्ट ऑफ वेगेज (> दो महीने)
- एजेंसी से साइट के अधिग्रहण सहित।
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- आप इस बात को जान लें कि नियम के मुताबिक, आप ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface पर जाकर पैसे निकाल सकते हैं। बस ध्यान रहे कि आपके अकाउंट में पर्याप्त राशि होनी चाहिए।