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EPFO: करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राईबर्स के लिए बड़ी खबर, बर्थ प्रूफ के लिए मान्य नहीं होगा अब आधार कार्ड

Thu, 18 Jan 2024 02:18 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Thu, 18 Jan 2024 02:18 PM IST
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Epfo Removes Aadhaar As Valid Date Of Birth Proof News In Hindi
EPFO - फोटो : Social Media

देश में करोड़ों नौकरीपेशा लोग ऐसे हैं, जिनका ईपीएफ खाता है। हर महीने उनकी सैलरी का कुछ अंश कटकर उनके पीएफ खाते में जमा होता रहता है। पीएफ खाते में जमा ये पैसे कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करते हैं। अगर आपका भी पीएफ खाता है। ऐसे में आपके लिए एक बड़ी खबर है। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन में इस बात का जिक्र किया गया है कि अब आधार कार्ड आपकी जन्मतिथि का प्रमाण के रूप में मान्य नहीं होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के निर्देशों के बाद कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप से हटाने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से -

Epfo Removes Aadhaar As Valid Date Of Birth Proof News In Hindi
EPFO - फोटो : अमर उजाला

ईपीएफओ द्वारा लिए गए इस फैसला का सीधा असर देश के करोड़ों ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के ऊपर पड़ेगा। इस फैसले के बाद आप आधार कार्ड को बतौर जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। 

Epfo Removes Aadhaar As Valid Date Of Birth Proof News In Hindi
EPFO - फोटो : iStock

इस फैसले को लेने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूआईडीएआई को इस बारे में पता चला कि कई जगहों पर आधार को जन्म के प्रमाण के रूप में मान्य किया जा रहा था। हालांकि, आधार अधिनियम 2016 के अंतर्गत आधार कार्ड को जन्म के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। 

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Epfo Removes Aadhaar As Valid Date Of Birth Proof News In Hindi
EPFO - फोटो : सोशल मीडिया

आधार पहचान के सत्यापित करने का काम करता है। यह जन्म के प्रमाण को सत्यापित नहीं करता है। इसी को देखते हुए यूआईडीएआई के निर्देशों के मिलने के बाद ईपीएफओ ने आधार कार्ड को जन्मतिथि के प्रमाण को लेकर स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से बाहर कर दिया है। 

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Epfo Removes Aadhaar As Valid Date Of Birth Proof News In Hindi
EPFO - फोटो : istock

ऐसे में अब आप ईपीएफओ में जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, मान्यता प्राप्त स्कूल की मार्कशीट, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 

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