File Complaint Against Courier: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज और जरूरी सामानों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए कूरियर सर्विस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कई बार कूरियर कंपनियों की लापरवाही के कारण हमारा कीमती पार्सल रास्ते में ही खो जाता है या डैमेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में आम उपभोक्ता बुरी तरह घबरा जाते हैं और कंपनी के कस्टमर केयर के चक्कर काटते रहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हर नागरिक को अपने खोए हुए सामान का पूरा हर्जाना पाने का कानूनी अधिकार है।
Consumer Rights: कूरियर कंपनी ने खो दिया है आपका पार्सल? ऐसे करें शिकायत तो मिलेगा पूरा मुआवजा
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Mon, 29 Jun 2026 07:49 PM IST
सार
Lost Courier Compensation Rules: आज के समय में कूरियर भेजना पहले कि तुलना में बहुत आसान हो गया है। ऐसे में कुछ मामलों ये भी देखने को मिलता है पार्सल जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि पार्सल गायब होने पर आपको कितना मुआवजा मिलता है।
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