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Consumer Rights: कूरियर कंपनी ने खो दिया है आपका पार्सल? ऐसे करें शिकायत तो मिलेगा पूरा मुआवजा

Mon, 29 Jun 2026 07:49 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Mon, 29 Jun 2026 07:49 PM IST
सार

Lost Courier Compensation Rules: आज के समय में कूरियर भेजना पहले कि तुलना में बहुत आसान हो गया है। ऐसे में कुछ मामलों ये भी देखने को मिलता है पार्सल जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंच पाया है। ऐसे में आइए इस लेख में जानते हैं कि पार्सल गायब होने पर आपको कितना मुआवजा मिलता है।

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Lost Courier Compensation Guide on How to File a Complaint Against Courier Company and Claim Full Refund
खोया हुआ पार्सल पर मुआवजा - फोटो : AI

File Complaint Against Courier: आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग का क्रेज और जरूरी सामानों को एक शहर से दूसरे शहर भेजने के लिए कूरियर सर्विस हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुकी है। लेकिन कई बार कूरियर कंपनियों की लापरवाही के कारण हमारा कीमती पार्सल रास्ते में ही खो जाता है या डैमेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में आम उपभोक्ता बुरी तरह घबरा जाते हैं और कंपनी के कस्टमर केयर के चक्कर काटते रहते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत हर नागरिक को अपने खोए हुए सामान का पूरा हर्जाना पाने का कानूनी अधिकार है।



अगर कूरियर कंपनी आपका पार्सल खो देती है, तो आप सही तरीके से शिकायत दर्ज कराकर अपना पूरा मुआवजा वसूल सकते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि पार्सल गुम होने पर कूरियर कंपनियां कितना मुआवजा देती हैं और शिकायत की पूरी प्रक्रिया क्या है।

Lost Courier Compensation Guide on How to File a Complaint Against Courier Company and Claim Full Refund
Investment - फोटो : AdobeStock

सामान गुम होने पर कितना मिलता है मुआवजा
अगर पार्सल खो जाता है, तो कूरियर कंपनियां आमतौर पर बुकिंग के समय घोषित की गई सामान की कीमत के बराबर मुआवजा देती हैं। अगर आपने सामान का बीमा कराया है, तो आपको पूरी रकम वापस मिलती है, लेकिन बिना बीमे वाले पार्सल पर कंपनियां अपनी पॉलिसी के अनुसार सिर्फ सीमित राशि या बुकिंग चार्ज का कुछ गुना ही हर्जाना देती हैं।

Lost Courier Compensation Guide on How to File a Complaint Against Courier Company and Claim Full Refund
कूरियर कंपनी के पास तुरंत लिखित शिकायत करें - फोटो : Adobe Stock

कूरियर कंपनी के पास तुरंत लिखित शिकायत करें
पार्सल की डिलीवरी डेट निकलने के तुरंत बाद कूरियर कंपनी के आधिकारिक ईमेल और कस्टमर केयर पर लिखित शिकायत दर्ज कराएं। शिकायत में अपनी बुकिंग रसीद, ट्रैकिंग आईडी, पार्सल के अंदर रखे सामान का बिल और उसकी कीमत का पूरा विवरण साफ-साफ लिखें और कंपनी से आधिकारिक जवाब की मांग करें।

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Lost Courier Compensation Guide on How to File a Complaint Against Courier Company and Claim Full Refund
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन '1915' पर कॉल क - फोटो : adobe stock

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन '1915' पर कॉल करें
अगर कूरियर कंपनी आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं देती या मुआवजा देने से मना करती है, तो आप केंद्र सरकार की राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के टोल-फ्री नंबर 1915 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा आप उनकी वेबसाइट (consumerhelpline.gov.in) या उमंग एप पर भी ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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Lost Courier Compensation Guide on How to File a Complaint Against Courier Company and Claim Full Refund
कंज्यूमर कोर्ट जाने का नियम और कानूनी अधिकार - फोटो : अमर उजाला

कंज्यूमर कोर्ट जाने का नियम और कानूनी अधिकार
आमतौर पर ऊपर बताए गए तरीकों से शिकायत करने पर कूरियर कंपनियां मुआवजा दे देती हैं, लेकिन अगर फिर भी आपका मुआवजा नहीं मिलता है तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में कूरियर कंपनी के खिलाफ 'सेवा में कमी' का केस फाइल कर सकते हैं। इसके लिए भारी-भरकम वकील की जरूरत नहीं होती, आप खुद एक सादे कागज पर पूरी घटना लिखकर, सामान के बिल और कूरियर रसीद के साथ कोर्ट में मुआवजा और मानसिक प्रताड़ना का हर्जाना मांग सकते हैं।

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