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Indian Railways: रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल, जानिए एनजीटी ने जारी किया कौन सा नियम

Fri, 04 Feb 2022 12:35 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Fri, 04 Feb 2022 12:35 PM IST
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Indian Railways Spreading dirt at railway station can lead to jail know the rules issued by NGT
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल - फोटो : iStock

भारतीय रेलवे दुनिया भर में सबसे बड़े रेल नेटवर्क्स में से एक है। हर दिन ट्रेन से करोड़ों लोग सफर करते हैं। यही वजह है कि इसे देश की लाइफलाइन भी कहा जाता है। रेलवे लगभग सभी वर्ग को यात्रा करने की सुविधा देती है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार ट्रेन से सफर कर सकता है, लेकिन इसमें सभी लोगों की एक कॉमन शिकायत देखी जाए तो वो है, रेल परिसर में गंदगी की समस्या। जिसका कारण भी लोग खुद ही होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लोग रेल परिसर में खाने-पीने की चीजों के रैपर या कोई कचरा इधर-उधर बेझिझक फेंक देते हैं। दरअसल, इसको लेकर एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सख्त कदम उठाया है। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो आपको सावधान होने की जरूरत है। अब रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ रेलवे सख्त एक्शन लेगा। इतना ही नहीं आपके खिलाफ पुलिस केस दर्ज  हो सकता है और जेल भी जाना पड़ सकता है।

Indian Railways Spreading dirt at railway station can lead to jail know the rules issued by NGT
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल - फोटो : iStock
  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने को लेकर आदेश जारी किए हैं। वहीं आईआरसीटीसी ने इन आदेशों को सभी स्टेशन प्रभारी को भेज दिया है। इसलिए आपको स्टेशन पर गंदगी फैलाने से बचना चाहिए। रेपर आदि फेंकने के लिए हमेशा डस्टबिन का इस्तेमाल करें। कई बार तो गुजरती ट्रेनों के पहियों में भी ये रेपर फंस जाते हैं। जिससे पहिया जाम होकर दुर्घटना होने का खतरा भी बढ़ जाता है। 
Indian Railways Spreading dirt at railway station can lead to jail know the rules issued by NGT
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल - फोटो : pixabay

गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल

  • इसके साथ ही एनजीटी ने हाल ही में रेलवे को आदेश जारी किया था कि वे स्टेशन को साफ-सुथरा रखे, जिसके बाद रेलवे ने अपने नियमों में बदलाव किया था। इसके तहत प्लेटफार्म पर गंदगी फैलाने वाले लोगों पर मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने की तैयारी की गई है। हालांकि अभी तक केवल जुर्माना वसूल कर ही व्यक्ति को छोड़ दिया जाता था। 
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Indian Railways Spreading dirt at railway station can lead to jail know the rules issued by NGT
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल - फोटो : istock
  • दरअसल, रेलवे ट्रैक से गंदगी साफ करने के लिए अलग से फ्लाइंग स्क्वायड बनाया गया है। ये समय-समय पर रेलवे स्टेशन की की सरप्राइज चेकिंग करेगा। इसके साथ ही जोन के आला अफसरों को भी निरीक्षण की सख्त हिदायत दी गई है। 
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Indian Railways Spreading dirt at railway station can lead to jail know the rules issued by NGT
रेलवे स्टेशन पर गंदगी फैलाने पर हो सकती है जेल - फोटो : istock

इन फैक्ट्रियों के खिलाफ भी हो सकती है कार्रवाई

  • इसके अलावा जो फैक्ट्रियां रेलवे ट्रैक के किनारे बनी हुई हैं और रेलवे प्रॉपर्टी को गंदा करने का कारण बनी हुई है, रेलवे उन फैक्ट्रियों पर भी मुकदमा दर्ज कराएगा। सबूत के तौर पर पेश करने के लिए उनकी फोटोग्राफी व वीडियो ग्राफी भी कराई जाएगी। वहीं ट्रैक के आस-पास बसी झुग्गियों के सामने भी गंदगी मिलने पर भी रेलवे उनसे जुर्माना वसूलेगा।
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