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करदाता कृपया ध्यान दें: पास आ गई है आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख, नहीं किया ये काम तो हो सकती है जेल

Thu, 03 Mar 2022 01:36 PM IST
ज्योति मेहरा यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ज्योति मेहरा Updated Thu, 03 Mar 2022 01:36 PM IST
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income tax return filing deadline file your income tax return by this date
आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा - फोटो : istock

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख बीत चुकी है। 31 दिसंबर 2021 आईटी रिटर्न भरने की डेडलाइन थी। ऐसे में जिन लोगों ने अब तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनको अब इसके लिए कुछ पेनल्टी भरनी होगी। अगर आपने भी अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप अपना आईटीआर 31 दिसंबर 2021 तक फाइल नहीं कर सके, तो अब आप  31 मार्च 2022 तक भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको जुर्माना जरूर भरना पड़ेगा। दरअसल, देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोगों को पेनल्टी फीस भरनी पड़ती है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके लिए आपको कितनी पेनल्टी फीस का भुगतान करना पड़ता है, तो ये खबर आपके लिए ही है। आप इस खबर में अपने सवाल का जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं...

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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा - फोटो : istock

कितनी भरनी होगी पेनल्टी

  • यदि आप 2021-22 एसेसमेंट ईयर का आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा 31 दिसंबर 2021 के बाद रिटर्न भरते हैं, तो आपको इसके लिए 5 हजार रुपये पेनल्टी के रूप में भरनी होगी। 
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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा - फोटो : istock
  • वहीं जिन लोगों की आय सालाना 5 लाख रुपये से कम है, उन्हें एक हजार रुपये की पेनल्टी भरनी होगी। अगर इसके बाद भी आप 2021-22 एसेसमेंट ईयर के लिए आयकर रिटर्न 31 मार्च 2022 के बाद भरते हैं, तो आपको 10,000 रुपये पेनल्टी भरनी होगी। 
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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा - फोटो : Istock
  • आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 31 मार्च 2022 तक भी आईटीआर नहीं भरने पर आयकर विभाग बकाया टैक्स के 50 फीसदी के बराबर तक पेनल्टी लगा सकता है। इतना ही नहीं इसके लिए आपको जेल भी हो सकती है। 
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आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा - फोटो : istock
  • ऐसे में सरकार के पास आपके खिलाफ मुकदमा चलाने का पूरा अधिकार है, इसलिए तय समय सीमा में आईटीआर नहीं भरने पर आपको जेल भी हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप इस तारीख तक अपना आईटीआर जरूर भर दें। 
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