Report Social Media Abuse: आज के डिजिटल दौर में फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स (ट्विटर) या व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गाली-गलौज, अपशब्द या भद्दे कमेंट्स करना आम बात होती जा रही है। कई लोग यह सोचकर किसी को भी कुछ लिख देते हैं कि वे इंटरनेट के पीछे पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा।
अगर किसी व्यक्ति के साथ सोशल मीडिया पर ऐसा हो रहा है, तो इसे चुपचाप सहन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। भारतीय कानून और साइबर सेल ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हैं। आइए इस लेख में समझते हैं कि ऑनलाइन गाली-गलौज करने वालों के खिलाफ आप कानूनी शिकायत कैसे दर्ज करा सकते हैं।
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सबसे पहले जरूरी सबूत इकट्ठा करें?
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सबसे पहले जरूरी सबूत इकट्ठा करें?
- इसके लिए अपशब्द, कमेंट्स या मैसेजेस का ऐसा स्क्रीनशॉट लें जिसमें संबंधित अपशब्द स्पष्ट दिख रहा हो।
- आरोपी व्यक्ति की सोशल मीडिया प्रोफाइल का पूरा लिंक कॉपी करके कहीं सुरक्षित जरूर रख लें।
- इसके बाद पोस्ट या मैसेज की तारीख और समय को नोट कर लें ताकि साइबर पुलिस को ट्रेस करने में आसानी हो।
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सोशल मीडिया एप पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें
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सोशल मीडिया एप पर रिपोर्ट और ब्लॉक करें
- अगर आप सिर्फ उस यूजर का आईडी सस्पेंड कराना चाहते हैं या छोटी कार्रवाई करवाना चाहते हैं तो संबंधित एप में 'रिपोर्ट यूजर' के ऑप्शन पर जाकर प्लेटफॉर्म को शिकायत भेजें।
- सबूत जुटाने के बाद उस व्यक्ति को ब्लॉक करें ताकि वह आपको आगे परेशान न कर सके।
- अगर मामला गंभीर है, तो रिपोर्ट करने से साथ-साथ साइबर पुलिस में भी रिपोर्ट करें और सारे सबूतों वहां भी संलग्न करें।
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ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर कैसे शिकायत दर्ज कराएं?
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ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल पर कैसे शिकायत दर्ज कराएं?
- गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर जाएं।
- 'रिपोर्ट अदर साइबर क्राइम' चुनें और अपनी सही जानकारी दर्ज कर पीड़ित या शिकायतकर्ता के रूप में आईडी बनाएं।
- फॉर्म में घटना का विवरण लिखें और स्क्रीनशॉट तथा प्रोफाइल लिंक आदि सभी जरूरी जानकारी अपलोड करें।
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नजदीकी पुलिस स्टेशन की भी ले सकते हैं मदद?
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नजदीकी पुलिस स्टेशन की भी ले सकते हैं मदद?
- आप चाहें तो किसी भी तरह के साइबर अपराध या उत्पीड़न की तुरंत सूचना 1930 नंबर डायल करके दे सकते हैं।
- अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन या जिले के साइबर क्राइम सेल में जाकर भी लिखित शिकायत दे सकते हैं, जहां आईटी एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज हो सकता है।
- आरोपी को दोषी पाए जाने पर जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।