Duplicate pan card penalty: आज के समय पैन कार्ड काफी जरूरी दस्तावेज बन चुका है। इस कार्ड को इनकम टैक्स विभाग द्वारा जारी किया जाता है। पैन कार्ड में अंकित 10 डिजिट नंबर में हमारी कई जरूरी जानकारी दर्ज होती है। इस कार्ड की मदद से सरकार आसानी से फाइनेंशियल एक्टिविटी और टैक्स इवेजन को ट्रैक कर सकती है। आज के समय म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट में निवेश, वित्तीय लेनदेन से लेकर कई जरूरी जगहों पर पैन कार्ड की मांग की जाती है। अगर आपके पास पैन कार्ड है। ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको पैन कार्ड से जुड़ी एक ऐसी गलती के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे करने पर आपको एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहां तक कि आपको भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इसी कड़ी में आइए जानते हैं उस गलती के बारे में विस्तार से -
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Duplicate PAN Card: आपके पास है दो पैन कार्ड, तो लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना, जरूर जान लें ये बात
Tue, 02 May 2023 01:38 PM IST
संकल्प सिंह
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: संकल्प सिंह
Updated Tue, 02 May 2023 01:38 PM IST
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Duplicate pan card penalty
- फोटो : सोशल मीडिया
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पैन कार्ड
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Duplicate pan card penalty
- अगर आपके पास दो पैन कार्ड है। ऐसे में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- अगर आप अपने पास दो पैन कार्ड को रखते हैं।
- इस स्थिति में आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
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- ऐसी स्थिति में आपको तुरंत अपने पैन कार्ड को सरेंडर करना चाहिए।
- अगर आप अपने पैन कार्ड को सरेंडर नहीं करते हैं। इस स्थिति में आपका पैन फ्रीज हो सकता है।
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- फोटो : amar ujala
- इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272B में इसको लेकर प्रावधान भी किया गया है।
- ऐसा न करने पर आपको भविष्य में कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
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How to surrender pan card
- पैन कार्ड को सरेंडर करने के लिए आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर विजिट करके कॉमन फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भरना है।
- इसके बाद आपको फॉर्म भरकर उसे दूसरे पैन कार्ड के साथ अटैच करके NSDL ऑफिस में जाकर सबमिट करना है।