Insurance Claim Rejection Complaint: जब भी हमारे साथ कोई दुर्घटना होती है या परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है, तो हम अपनी गाड़ी या सेहत के बीमा पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सभी कागजात और दस्तावेज पूरे होने के बावजूद कई बार बीमा कंपनियां किसी न किसी बहाने से हमारा क्लेम खारिज कर देती हैं या भुगतान में महीनों लटका देती हैं।
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सारे कागज सही होने के बाद भी नहीं मिला इंश्योरेंस क्लेम? यहां करें शिकायत तुरंत होगी कार्रवाई
Thu, 22 Oct 2026 01:28 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:28 PM IST
सार
- अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ लोगों का सारे कागज सही होने के बाद भी बीमा कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है।
- ऐसे में जो व्यक्ति इतने दिनों से किस्त जमा कर रहा है उसका पैसा तो खराब होता ही है, साथ ही इमरजेंसी में उसके ऊपर एक बड़े रकम का बोझ बढ़ जाता है।
- आइए इस लेख में समझते हैं कि जब बीमा कंपनी मनमानी करे तो उसकी शिकायत कहां और कैसे करें।
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इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन शिकायत
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सबसे पहले कहां शिकायत करें?
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सबसे पहले कहां शिकायत करें?
- क्लेम खारिज होने या देरी होने पर सबसे पहले अपनी बीमा कंपनी के मुख्य ग्रीवांस रेड्रेसेल ऑफिसर को लिखित शिकायत भेजें।
- कंपनी को 30 दिन के भीतर आपकी शिकायत का संतोषजनक जवाब देना होता है।
- अगर कंपनी आपकी शिकायत का समाधान नहीं कर पाती है तो आप बीमा भरोसा पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- अच्छी बात यह है कि इसपर शिकायत दर्ज करने का एक भी रुपया नहीं लगता है।
इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
आईआरडीएआई पर कैसे दर्ज करें शिकायत?
- अगर कंपनी स्तर पर आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल के पास अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
- अगर आप ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो बीमा भरोसा के आधिकारिक वेबसाइट (https://bimabharosa.irdai.gov.in/) पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म भरकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- दूसरा आप चाहें तो अपनी शिकायत पत्र (हार्ड कॉपी) तैयार करके ईमेल, डाक, या सीधे अपने क्षेत्र के बीमा लोकपाल कार्यालय में जाकर जमा कर सकते हैं।
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इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट
- फोटो : Adobe Stock
शिकायत करने के लिए ये दस्तावेज जरूरी?
- शिकायत दर्ज करने के लिए आप बीमा कंपनी को पहले भेजी गई शिकायत की कॉपी जरूर लगाएं।या पत्र)
- इसके साथ ही बीमा कंपनी का जवाब और जो क्लेम आपका रिजेक्ट हुआ उसकी कॉपी भी लगाएं।
- आपने जो पॉलिसी ली है और जो अंतिम किस्त जमा की है उसकी कॉपी भी जमा करें।
- अब अपना जरूरी पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या डीएल या वोटर आईडी भी साथ में संलग्न करें।
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कंज्यूमर कोर्ट का रुख कब और कैसे करें?
- फोटो : Adobe Stock
कंज्यूमर कोर्ट का रुख कब और कैसे करें?
- अगर बीमा कंपनी बीमा भरोसा से भी संतोषजनक जवाब न मिले, तो आप जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में केस दर्ज करा सकते हैं।
- सही दस्तावेज और सबूत होने पर अदालत कंपनी को मुआवजा देने का सख्त आदेश देती है।
- ध्यान रखें बीमा भरोसा नाम से मिलता जुलता अन्य कई वेबसाइट भी हैं, इसलिए ध्यान से देखकर आधिकारिक वेबसाइट पर ही शिकायत दर्ज करें।