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DICGC Insurance: अगर बैंक हो जाए दिवालिया, तो कितने रुपये मिलेंगे वापस? जानिए क्या कहता है नियम

Fri, 17 Mar 2023 12:56 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Fri, 17 Mar 2023 12:56 PM IST
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DICGC Insurance Limit: How Much Money Will You Get If Bank Goes Default
DICGC Insurance - फोटो : Istock

DICGC Insurance: हाल ही में अमेरिका का सिलिकॉन बैंक दिवालिया हो गया। यह अमेरिकी इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा बैंक फेलियर था। इस घटना के ठीक दूसरे दिन बाद सिग्नेचर बैंक की भी डूबने की खबर सामने आई। केवल सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने के कारण निवेशकों को 38 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान का सामना करना पड़ा। इस बैंक के दिवालिया होने से 21 भारतीय कंपनियां भी सीधे तौर पर प्रभावित हुईं। इस खबर के सामने आने के बाद देश में कई बैंक खाताधारकों के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर उनका बैंक डूब जाए। इस स्थिति में उनकी जमाराशि का क्या होगा? अगर आपका भी यह सवाल है कि बैंक डिफॉल्ट हो जाए। इस स्थिति में आपके पैसों का क्या होगा? ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से - 

DICGC Insurance Limit: How Much Money Will You Get If Bank Goes Default
DICGC Insurance - फोटो : Istock

नियमों के अनुसार बैंक में जमा राशि पर आपको पांच लाख रुपये की गारंटी मिलती है। पहले बैंक में जमा राशि पर आपको एक लाख रुपये की गारंटी मिलती थी। 

DICGC Insurance Limit: How Much Money Will You Get If Bank Goes Default
DICGC Insurance - फोटो : istock

इसके बाद साल 2020 में केंद्र सरकार ने डिपॉजिट इंश्योररेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन एक्ट में बदलाव करके बैंक में जमा राशि की गारंटी पांच लाख रुपये कर दी।

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DICGC Insurance Limit: How Much Money Will You Get If Bank Goes Default
DICGC Insurance - फोटो : istock

अगर आपका बैंक डिफॉल्ट हो जाता है। इस स्थिति में आपको 5 लाख रुपये वापस मिल जाते हैं। वहीं कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो बैंक संकट में घिर जाता है। उसे सरकार डिफॉल्ट नहीं होने देती है। 

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DICGC Insurance Limit: How Much Money Will You Get If Bank Goes Default
DICGC Insurance - फोटो : istock

इस स्थिति में सरकार उस बैंक को बड़े बैंक के साथ मर्ज कर देती है। नियमों के अनुसार अगर कोई बैंक डूब जाता है। इस स्थिति में डीआईसीजीसी की जिम्मेदारी होती है कि वह खाताधारकों को पैसा वापस दे।

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