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Complaint Against Shopkeeper: खराब सामान देकर वापस लेने से मना करे दुकानदार? तो तुरंत करें यहां शिकायत

Sat, 07 Jun 2025 08:14 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 07 Jun 2025 08:14 AM IST
सार

Where To Complain About A Shopkeeper: अगर आपको भी कोई दुकानदाकर खराब सामान दे देता है और जब आप उसे वापस करने जाते हैं, तो वो उस सामान को लेने से मना कर देता है। ऐसे में आप उस दुकानदार की शिकायत कर सकते हैं।

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Complaint Against Shopkeeper: What to Do If They Refuse to Take Back Defective Products
दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

Complain About A Shopkeeper: हमें जब भी कोई सामान चाहिए होता है तो हमें दुकान जाना होता है। हालांकि, आजकल लोग ऑनलाइन भी सामान मंगवा लेते हैं। पर एक बड़ा तबका अब भी खुद दुकान पर जाकर सामान लाता है। चाहे वो खाने-पीने का सामान हो या कपड़े वगैरह आदि। पर कई बार मामले ऐसे भी आते हैं जिनमें लोगों को दुकानदार खराब सामान दे देता है।



दरअसल, जब हम किसी दुकान से सामान लेते हैं तो कई बार उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देख पाते, लेकिन जब घर में आकर सामान देखते हैं तो समझ आता है कि ये खराब हो गया है। ऐसे में लोग इस खराब सामान को दुकानदार के पास वापस करने भी जाते हैं, लेकिन कई दुकानदार अपने खराब सामान को वापस लेने से मना कर देते हैं। यही नहीं, कई दुकानदार अपनी दुकान पर लिख देते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। पर आपको चिंता नहीं करनी है क्योंकि आपका पूरा अधिकार है कि आप खराब सामान को दुकानदार को वापस कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है...

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Complaint Against Shopkeeper: What to Do If They Refuse to Take Back Defective Products
दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

रिटर्न या रिफंड आपका हक

  • अगर कोई भी दुकानदार आपको खराब सामान दे देता है या वो सामान खराब निकल जाता है, तो दुकानदार को वो सामान वापस लेना होता है और आपको इसके बदले या तो सही सामान देना होता है या फिर आपको रिफंड देना होता है।  कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत डिफेक्टिव और डैमेज्ड प्रोडक्ट्स के लिए रिप्लेसमेंट,रिटर्न या रिफंड लेना ग्राहक का हक होता है।
Complaint Against Shopkeeper: What to Do If They Refuse to Take Back Defective Products
दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऐसे करवा सकते हैं शिकायत

  • किसी भी खबर सामान को वापस न लेना या जानबूझकर कोई खराब सामान ग्राहकों को देना आदि। ऐसा करना कंज्यूमर कानून का उल्लंघन है। इसलिए आप इसकी शिकायत नेशनल कंज़्यूमर के हेल्पलाइन पर कर सकते हैं। आप 1800114000 नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप 1915 नंबर पर भी कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऑनलाइन भी की जा सकती है शिकायत

  • अगर आप ऑनलाइन शिकायत करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको CPGRAMS के आधिकारिक पोर्टल https://pgportal.gov.in/ पर जाना होता है। आप इसके एप पर भी जा सकते हैं जिसके बाद आप यहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
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दुकानदार की शिकायत कहां कर सकते हैं? - फोटो : Adobe Stock

ऑफलाइन भी है ऑप्शन

  • अगर आप चाहें तो आप जिला उपभोक्ता फोरम में ऑफलाइन अपना केस फाइल कर सकते हैं। हालांकि, यहां सिर्फ 2 लाख रुपये तक के मामलों पर ही सुनवाई होती है। यहां पर आपको सभी दस्तावेज भी चाहिए होते हैं। इसमें शिकायत सही होने पर आपको रिफंड के अलावा रिप्लेस किया हुआ प्रोडक्ट और अलग से मुआवजा भी मिल सकता है।
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