Can Landlord Deduct Painting Cost Security Deposit: किराए का फ्लैट या मकान खाली करते समय सिक्योरिटी डिपॉजिट की वापसी को लेकर अक्सर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद देखने को मिलता है। कई बार मकान मालिक नॉर्मल पेंट कराने के नाम पर किराएदार के जमा पैसों में से भारी-भरकम कटौती कर लेते हैं।
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क्या फ्लैट खाली करने पर पेंट के पैसे काट सकता है मकान मालिक? जानें किराएदार के कानूनी अधिकार
Mon, 28 Sep 2026 03:03 PM IST
Shikhar Baranawal
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Shikhar Baranawal
Updated Mon, 28 Sep 2026 03:03 PM IST
सार
Tenant Legal Rights India Rent Rules: बड़े शहरों में अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपना फ्लैट खाली कर रहा होता है तो मकान मालिक उसकी सिक्योरिटी डिपॉजिट से पेंटिंग के पैसे काट लेते हैं। इसको लेकर कई बार मकान मालिक और किराएदार के बीच में विवाद भी होता है, इसलिए आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।
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किराएदार सिक्योरिटी डिपॉजिट नियम
- फोटो : AI
नॉर्मल वेयर एंड टियर का समझें कानूनी नियम
- फोटो : Amar Ujala
नॉर्मल वेयर एंड टियर का समझें कानूनी नियम
- धूप से रंग का फीका पड़ना, दीवारों पर समय के साथ आए मामूली निशान या सामान्य पुरानेपन को कानून की भाषा में 'नॉर्मल वेयर एंड टियर' कहा जाता है।
- कानूनन, इस प्राकृतिक घिसावट के लिए किराएदार जिम्मेदार नहीं होता।
- इसलिए मकान मालिक सिर्फ पेंट पुराना होने के बहाने आपकी कमाई की सिक्योरिटी राशि में से कटौती नहीं कर सकता।
रेंट एग्रीमेंट की शर्तें देखना बेहद जरूरी
- फोटो : Amar Ujala
रेंट एग्रीमेंट की शर्तें देखना बेहद जरूरी
- सिक्योरिटी काटने की वैधता आपके रेंट एग्रीमेंट पर भी निर्भर करती है।
- अगर एग्रीमेंट में स्पष्ट लिखा था कि फ्लैट खाली करते समय एक निश्चित राशि पेंटिंग या फिक्स्ड डिडक्शन के रूप में कटेगी और आपने उस पर हस्ताक्षर किए हैं, तो वह कटौती मानी जा सकती है।
- इसलिए मकान खाली करने से पहले हमेशा अपना एग्रीमेंट ध्यान से पढ़ें, और कभी भी साइन करने से पहले भी एग्रीमेंट को ध्यान से पढ़ें।
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असामान्य नुकसान होने पर ही कटेगा वास्तविक खर्च
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असामान्य नुकसान होने पर ही कटेगा वास्तविक खर्च
- अगर किराएदार ने लापरवाही से दीवारों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जैसे बड़े छेद करना या पानी से सीलन पैदा करना, तभी मकान मालिक पैसे काट सकता है।
- हालांकि, इसके लिए भी मकान मालिक को मनमाना अनुमान लगाने के बजाय पेंटर या रिपेयरिंग का असली बिल और रसीद सबूत के रूप में किराएदार को दिखाना अनिवार्य होता है।
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मनमानी कटौती होने पर कहां और कैसे करें शिकायत?
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मनमानी कटौती होने पर कहां और कैसे करें शिकायत?
- अगर मकान मालिक बिना किसी बिल या एग्रीमेंट की शर्त के जबरन सिक्योरिटी डिपॉजिट रोक लेता है, तो किराएदार अपने अधिकार के तहत कार्रवाई कर सकता है।
- आप सबसे पहले उसे कानूनी नोटिस भेज सकते हैं।
- अगर फिर भी समाधान न मिले, तो मॉडल टेनेंसी एक्ट के तहत बने रेंट अथॉरिटी या उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।