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यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनना है तो पढ़ें ये खबर, 2312 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ

Sat, 05 May 2018 08:28 AM IST
जॉब डेस्क, अमर उजाला
जॉब डेस्क, अमर उजाला Updated Sat, 05 May 2018 08:28 AM IST
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Allahabad High Court ordered to Police establishment board for the 2312 Constable post recruitment
फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस में कांस्टेबल के 2312 पदों पर भर्तियों का रास्ता साफ हो गया है। 6 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। नागरिक पुलिस और पीएसी में वर्ष 2013 की 41610 सिपाही भर्ती में क्षैतिज आरक्षण के तहत रिक्त रह गए पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने रिक्त पदों को इसी भर्ती प्रक्रिया के अभ्यर्थियों से भरने का निर्देश दिया है। बचे हुए पदों की संख्या 2312 बताई जा रही है। हालांकि इसमें कुछ इजाफा हुआ है। 
Allahabad High Court ordered to Police establishment board for the 2312 Constable post recruitment
इस पर कोर्ट ने पुलिस स्थापना बोर्ड को पदों की सही संख्या का पता लगाकर छह माह में नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। उपेंद्र सिंह, अर्जुन यादव सहित कई अभ्यर्थियों ने क्षैतिज आरक्षण के तहत बचे हुए पदों को अगली दो भर्तियों के लिए अग्रसारित (कैरी फारवर्ड) करने के निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, सीमांत सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव आदि ने पक्ष रखा। 
Allahabad High Court ordered to Police establishment board for the 2312 Constable post recruitment
फाइल फोटो
याचिका में कहा गया कि 41610 कांस्टेबल भर्ती का विज्ञापन 20 मई, 2013 को जारी हुआ था। इसका अंतिम चयन परिणाम जुलाई 2016 में जारी किया गया। चयन परिणाम आने के बाद एक्स सर्विस मैन और स्वतंत्रता सेनानी आश्रित कोटे के लिए आरक्षित 2312 पद योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह गए। 
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Allahabad High Court ordered to Police establishment board for the 2312 Constable post recruitment
प्रदेश सरकार ने 1994 की आरक्षण नियमावली के नियम 3(5) के तहत अगली भर्तियों के लिए अग्रसारित कर दिया। याचिका में नियम 3(5) की वैधानिकता को चुनौती दी गई। अधिवक्ताओं का तर्क था कि यदि एक भर्ती के बचे हुए पदों को उसमें से निकाल दिया जाता है तो कुल पदों पर लागू आरक्षण का फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा। 
 
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Allahabad High Court ordered to Police establishment board for the 2312 Constable post recruitment
फाइल फोटो
इसी प्रकार से इन पदों के अगली भर्ती में जुड़े जाने से उसमें आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। यह इंद्रा साहनी केस में सुप्रीमकोर्ट के निर्णय का उल्लंघन होगा कि आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होता है।
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