उड़िया फिल्मों की अभिनेत्री वर्षा प्रियदर्शिनी और अभिनेता से लोकसभा सांसद बने बीजद नेता अनुभव मोहंती का तलाक इन दिनों चर्चा में हैं। फिलहाल मामला अदालत में है। इस बीच कटक के एडीजेएम कोर्ट ने अनुभव मोहंती की याचिकाओं पर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने वर्षा प्रियदर्शनी को आदेश दिया है कि वे दो महीने के अंदर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली कर दें। वहीं अनुभव मोहंती को हर महीने 30 हजार रुपये गुजारे के लिए वर्षा को देने के भी निर्देश दिए हैं।
Marital Dispute: '8 साल में एक बार भी नहीं बनाए संबंध और कितना इंतजार करे पति', जानिए सांसद पति और अभिनेत्री पत्नी मामले में कोर्ट का फैसला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव
Updated Fri, 03 Jun 2022 02:30 PM IST
सार
अदालत ने वर्षा प्रियदर्शनी को आदेश दिया है कि वे दो महीने के अंदर अनुभव मोहंती के पैतृक आवास को खाली कर दें। वहीं अनुभव मोहंती को हर महीने 30 हजार रुपये गुजारे के लिए वर्षा को देने के भी निर्देश दिए हैं।
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प्रियदर्शनी के खिलाफ दाखिल की थीं याचिकाएं
कोई कितने दिन इंतजार करे
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