उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को दो साल की सजा सुनाई है।
तेज गाड़ी चलाने पर कोर्ट ने ड्राइवर को सुना दी दो साल की सजा
ब्यूरो / अमर उजाला, बागेश्वर
Updated Tue, 23 Aug 2016 02:50 PM IST
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