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तेज गाड़ी चलाने पर कोर्ट ने ड्राइवर को सुना दी दो साल की सजा

Tue, 23 Aug 2016 02:50 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, बागेश्वर
ब्यूरो / अमर उजाला, बागेश्वर Updated Tue, 23 Aug 2016 02:50 PM IST
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two year imprisonment for driving car carelessly
जेल

उत्तराखंड के बागेश्वर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाने पर चालक को दो साल की सजा सुनाई है।

two year imprisonment for driving car carelessly
- फोटो : amar ujala

‌मजिस्ट्रेट ने राहगीर को घायल करने वाले वाहन चालक को दो वर्ष कैद की सजा सुनाई है और क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये की धनराशि पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं।

two year imprisonment for driving car carelessly
driving

मामले के अनुसार चार जनवरी 2014 को चालक हरीश कर्म्याल ने अपने वाहन (यूके 02-टीए 0710) को तेजी और लापरवाही
से चलाकर सूरज कुमार पुत्र मधन राम को गंभीर रूप से घायल कर दिया।

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कोर्ट

सूरज ने इसकी रिपोर्ट बागेश्वर कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। मामले की विवेचना एसआई भूपेंद्र सिंह ने की। मामले में सरकार की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी ललित मोहन आर्य ने की।

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accident - फोटो : graphic

सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राकेश कुमार सिंह ने अभियुक्त हरीश कर्म्याल निवासी कर्मी (कपकोट) को दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई तथा उसे पीड़ित को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 हजार रुपये पीड़ित यानी सूरज को देने के भी निर्देश दिए।

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