ओएनजीसी के दैनिककर्मियों के लिए हाईकोर्ट का ये फरमान खुशियां लेकर आया है। 48 घंटों में इन दैनिककर्मियों के अच्छे दिन आने वाले हैं।
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ओएनजीसी के दैनिककर्मियों के लिए खुशखबरी, 48 घंटे में होंगे पर्मानेंट!
ब्यूरो / अमर उजाला, नैनीताल
Updated Wed, 26 Jul 2017 08:45 AM IST
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हाईकोर्ट ने ओएनजीसी के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को 48 घंटे के भीतर नियमित नियुक्ति देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा आदेश का पालन न होने पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी।
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सोमवार को न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई।
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ओएनजीसी कर्मचारी यूनियन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि ओएनजीसी में 1981 से दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी कार्यरत हैं। अभी तक इनको नियमित नहीं किया गया है।
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वर्ष 2001 में ओएनजीसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक शपथपत्र देकर कहा था कि पद रिक्त होते ही इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। लेकिन अभी तक इन कर्मचारियों को नियमित नहीं किया है।