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अगर 15 फरवरी तक नहीं किया ये काम तो म्युचुअल फंड निवेशकों को होगा नुकसान

Wed, 14 Feb 2018 09:29 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 14 Feb 2018 09:29 AM IST
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म्युचुअल फंड में निवेश किया है तो 15 फरवरी से पहले यह काम निपटा लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो निवेशक का फोलियो बंद हो जाएगा।

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शेयर बाजार में गिरावट - फोटो : self
बीएसई ने मनी लांड्रिंग रोधक नियमों का अनुपालन करने के लिए यह कदम उठाया है।

 
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प्रतीकात्मक तस्वीर
इसके तहत अब म्युचुअल फंड में निवेश करने वालों को 31 मार्च 2018 से पैन और आधार नंबर उपलब्ध कराना होगा।

 
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पैन
अगर निवेशकों ने ऐसा नहीं किया तो उनको फोलियो बंद हो जाएगा। ग्राहकों से आधार लेने के संदर्भ में सरकार के जून में मनी लांड्रिंग रोधक (रिकॉर्ड का रखरखाव) नियम में संशोधन के साथ बीएसई ने यह कदम उठाया है।

 
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बता दें कि फोलियो एक संख्या है जो निवेशक के खाते को दी जाती है। हालांकि एक निवेशक के कई खाते हो सकते हैं।

 
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