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हिट एंड रन केस में सरकार आपको देती है यह खास सुविधा, ऐसे मिलता है फायदा
Sun, 18 Feb 2018 06:16 PM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
Updated Sun, 18 Feb 2018 06:16 PM IST
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आधी रात को हिट एंड रन
- फोटो : Demo pic
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क्या आपको पता है कि अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल या मौत होने सरकार आपको यह यह खास सुविधा दे रही है। नहीं , तो यहां जानिए।
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क्राइम
- फोटो : amar ujala
अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल या मौत होने के मामले में संबंधित व्यक्ति या परिवार को सोलेशियम स्कीम के तहत आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, लेकिन अधिकांश लोगों को स्कीम के बारे में पता नहीं है। राज्य में 2017 में एक भी मामले में सोलेशियम स्कीम के तहत आर्थिक सहायता नहीं दी गई है।
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money
सहायक परिवहन आयुक्त एसके सिंह के अनुसार हिट एंड रन केस में घायल को 12 हजार 500 और मृत व्यक्ति के परिजनों को 25 हजार की सहायता देने का प्रावधान है।
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Apply
इसके लिए तहसील स्तर पर दावा जांच अधिकारी (सामान्य तौर पर एसडीएम स्तर का) होता है, जहां पर प्रभावित व्यक्ति और परिवार को सोलेशियम स्कीम के लिए आवेदन (सोलेशियम फॉर्म-1 पर) करना होता है।
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insurance
दावा जांच अधिकारी को एक महीने के अंदर मामले की जांच कर दावा निष्पादन आयुक्त (जिला अधिकारी) के पास प्रस्तुत करना होता है। दावा निष्पादन अधिकारी प्रकरण का परीक्षण कर जिले की लीड बीमा कंपनी को सहायता राशि देने का निर्देश देता है।
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