कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखेते हुए प्रदेश सरकार ने 11 मई से 18 मई तक पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू लागू कर दिया है। दस मई को सुबह छह बजे से एक बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। इस दौरान सोमवार को खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ आई। सड़कों पर भयंकर जाम लग गया। इतना ही नहीं नैनीताल के ज्योलीकोट में शराब की दुकान के बाहर भारी भीड़ लग गई। रविवार की देर शाम प्रदेश सरकार की ओर से कोविड कर्फ्यू के लिए विस्तृत मानक प्रचालन प्रक्रिया या एसओपी भी जारी कर दी। प्रदेश सरकार ने उद्योगों को रियायत दी है लेकिन कारोबार को बहुत हद तक प्रतिबंधित किया है। विवाह सहित अन्य समारोहों में अब केवल अधिकतम बीस लोग ही शामिल होंगे। शिक्षण,प्रशिक्षण,कोचिंग,खेल आदि गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। पचास प्रतिशत वाहन क्षमता के नियम को फिर से लागू कर दिया गया है। राज्य में 11 मई सुबह छह बजे से 18 मई सुबह छह तक कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा, इस दौरान टीकाकरण जारी रहेगा। टीकाकरण पंजीकरण दिखाने पर आने जाने की छूट मिलेगी, शादी सहित अन्य समारोहों को स्थगित करने का सुझाव दिया गया है। लेकिन अगर जरूरी हुआ तो अधिकतम 20 लोगों को अनुमति मिलेगी। शव यात्रा में भी अधिकतम 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति मिलेगी। शिक्षण, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे, ऑनलाइन पढ़ाई को अनुमति मिलेगी।
उत्तराखंड : 11 से 18 मई तक पूरे प्रदेश में सख्त कोविड कर्फ्यू, एक दिन पहले बाजार और शराब की दुकानों में उमड़ी भीड़, तस्वीरें
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
Published by: Nirmala Suyal Nirmala Suyal
Updated Mon, 10 May 2021 03:11 PM IST
सार
दस मई को सुबह छह बजे से एक बजे तक जरूरी सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई। इस दौरान सोमवार को खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ी उमड़ आई।
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