अगर आपके खाते से पैसा उड़ जाएं। आप किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है।
ऑनलाइन ठगी हुई तो बैंक करेगा इसकी भरपाई, बस फॉलो करें ये ईजी स्टेप्स
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आप अपने बैंक को तुरंत इसकी शिकायत करें और बैंक आपके पूरे नुकसान की भरपाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जीरो लायबिलिटी पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत यह लाभ मिलेगा।
नई पॉलिसी के तहत तीन दिन के भीतर अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी ग्राहक ने बैंक को दे दी तो इसके बाद पूरे नुकसान की भरपाई बैंक को ही करनी होगी। अगर शिकायत करने में चार से सात दिन का समय लगाया तो बैंक उस नुकसान की भरपाई से 5000 रुपये कम कर देगा।
शिकायत के तीन दिन का समय उस वक्त से शुरू हो जाएगा, जिस वक्त ग्राहक को उसके खाते से हुए ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। ग्राहक को एसएमएस, ईमेल या बैंक स्टेटमेंट से इसकी जानकारी मान्य होगी।
यह कानून सभी तरह के ई ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। दूर दराज के इलाकों में नेट बैंकिंग या कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिये पेमेंट पर भी लागू होगा।