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ऑनलाइन ठगी हुई तो बैंक करेगा इसकी भरपाई, बस फॉलो करें ये ईजी स्टेप्स

Wed, 21 Sep 2016 08:05 AM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून Updated Wed, 21 Sep 2016 08:05 AM IST
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bank will compensate online fraud
ऑनलाइन फ्रॉड - फोटो : फाइल फोटो

अगर आपके खाते से पैसा उड़ जाएं। आप किसी भी तरह की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो जाएं तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है।

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RBI

आप अपने बैंक को तुरंत इसकी शिकायत करें और बैंक आपके पूरे नुकसान की भरपाई करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जीरो लायबिलिटी पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत यह लाभ मिलेगा।
 

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फर्जी कॉल - फोटो : demo pic

नई पॉलिसी के तहत तीन दिन के भीतर अपने साथ हुए फ्रॉड की जानकारी ग्राहक ने बैंक को दे दी तो इसके बाद पूरे नुकसान की भरपाई बैंक को ही करनी होगी। अगर शिकायत करने में चार से सात दिन का समय लगाया तो बैंक उस नुकसान की भरपाई से 5000 रुपये कम कर देगा।
 

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Fraud

शिकायत के तीन दिन का समय उस वक्त से शुरू हो जाएगा, जिस वक्त ग्राहक को उसके खाते से हुए ट्रांजेक्शन की जानकारी मिल जाएगी। ग्राहक को एसएमएस, ईमेल या बैंक स्टेटमेंट से इसकी जानकारी मान्य होगी।
 

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डेबिट कार्ड - फोटो : फाइल फोटो

यह कानून सभी तरह के ई ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। दूर दराज के इलाकों में नेट बैंकिंग या कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिये पेमेंट पर भी लागू होगा। 
 

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