सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि बीसीसीआई के लोकपाल न्यायमर्ति (सेवानिवृत्त) डीके जैन ही क्रिकेटर एस श्रीसंत की सजा की अवधि पर तीन महीने के भीतर पुनर्विचार करें। विश्व कप विजेता टीम इंडिया के क्रिकेटर श्रीसंत पर 2013 में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग में कथित तौर पर शामिल होने को लेकर यह मामला चल रहा है।
श्रीसंत बैन मामले में सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, BCCI की याचिका पर दिया यह आदेश
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: Mukesh Jha
Updated Fri, 05 Apr 2019 06:53 PM IST
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