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जरूरत की बात: अगर एटीएम मशीन में फंस गए हैं आपके पैसे, तो बिना घबराए करें ये काम

Sun, 05 Dec 2021 04:33 PM IST
संकल्प सिंह बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Sun, 05 Dec 2021 04:33 PM IST
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what to do if money stuck in atm know the process
what to do if money stuck in atm - फोटो : iStock

अक्सर हम सभी लोग अपने पैसों को निकालने के लिए एटीएम मशीन का उपयोग करते हैं। इमरजेंसी या किसी जरूरत की अवस्था में एटीएम मशीन काफी मददगार है। यहां से हम किसी भी समय आसानी से अपने पैसों को निकाल सकते हैं। हालांकि कई बार एटीएम से पैसों को निकालते समय लोगों को विभिन्न प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये कई मर्तबा देखा गया है कि एटीएम से पैसों को निकालते वक्त लोगों के पैसे मशीन में फंस जाते हैं। ऐसे में कई लोग घबरा जाते हैं और अपने पैसों को दोबारा एटीएम मशीन से निकालने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसी कड़ी में आज हम आपको उस प्रक्रिया के बारे में बताने वाले हैं, जिसकी मदद से आप एटीएम में फंसे पैसों को दोबारा निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में विस्तार से -  

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what to do if money stuck in atm - फोटो : iStock

अगर एटीएम से पैसे निकालते वक्त पैसा एटीएम मशीन में अटक जाए और अकाउंट से भी कट जाए, तो इस स्थिति में आपको ट्रांजैक्शन स्लिप संभालकर रखनी चाहिए। वहीं अगर एटीएम मशीन से आपको ट्रांजैक्शन स्लिप नहीं मिलती, तो आप बैंक स्टेटमेंट से भी इसको प्राप्त कर सकते हैं। 

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what to do if money stuck in atm - फोटो : pixabay

इसके बाद अगले प्रोसेस में आपको बैंक ब्रांच में विजिट करके इसकी लिखित शिकायत देनी होगी। शिकायत दर्ज करवाते वक्त आपको अपनी ट्रांजैक्शन स्लिप की फोटोकॉपी को भी अटैच करना है। 

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what to do if money stuck in atm - फोटो : pixabay

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस तरह के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइंस बना रखा है। इसके मुताबिक इस तरह के मामलों में बैंक को ग्राहकों के पैसों को 7 दिनों के भीतर वापिस करना होगा। अगर बैंक आपके पैसों को एक सप्ताह के भीतर वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से मिल सकते हैं।

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what to do if money stuck in atm - फोटो : Istock

अगर बैंक 7 दिनों के भीतर ग्राहकों के पैसे नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन के हिसाब से 100 रुपये ग्राहक को देना होगा। इस विषय की अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के ग्राहक सेवा अधिकारी से बात कर सकते हैं।

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