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करदाताओं के लिए जरूरी खबर: आज ही करना होगा अग्रिम कर का भुगतान, वरना लगेगा मोटा जुर्माना

Mon, 15 Mar 2021 02:52 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Mon, 15 Mar 2021 02:52 PM IST
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इनकम टैक्स - फोटो : pixabay

31 मार्च 2021 को वित्त वर्ष 2020-21 समाप्त हो जाएगा और एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होगी। जुर्माने से बचने के लिए करदाताओं को इसी महीने कुछ कार्य निपटाने होंगे। इन्हीं में से एक है अग्रिम कर। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम कर (एडवांस टैक्स) भरने की आखिरी तारीख आज यानी 15 मार्च है। 



आइए जानते हैं किन करदाताओं को अग्रिम कर देना होता है।

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इनकम टैक्स - फोटो : pixabay

किन करदाताओं को देना होता है अग्रिम कर
आयकर कानूनों के तहत, यदि किसी व्यक्ति पर एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की कर देयता है, तो वे चार किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वित्तीय वर्ष 2020-2021 के लिए अग्रिम कर की चौथी किस्त का भुगतान करने की समय सीमा 15 मार्च है। हालांकि, एक वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति), जिनकी व्यवसाय या पेशे से आय नहीं आती है, वे अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

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इनकम टैक्स - फोटो : pixabay

चार किस्तों में करना होता है भुगतान
इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार, करदाताओं को साल में चार किस्तों में भुगतान करना होता है। एडवांस टैक्स नहीं चुकाने वालो को पेनल्टी देना पड़ सकती है। एडवांस टैक्स की चार किस्त लोगों को निम्नलिखित तारीखों तक देनी होती है। कानून के अनुसार, करदाताओं को इन तारीखों को क्रमशः 15 फीसदी, 45 फीसदी, 75 फीसदी और 100 फीसदी भुगतान करना होतो है।

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  • 15 जून
  • 15 सिंतबर
  • 15 दिसंबर 
  • 15 मार्च

आगे जानते हैं समय पर भुगतान न करने पर आप पर कितना ब्याज लगेगा और आप कैसे अग्रिम कर का भुगतान कर सकते हैं।

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इनकम टैक्स - फोटो : pixabay

कितना लगेगा ब्याज?
अगर करदाता इस समयसीमा से पहले अग्रिम कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो धारा 234बी और 234सी के तहत ब्याज के लिए उत्तरदायी होगा। यदि करदाता ने अग्रिम कर का भुगतान नहीं किया है या अगर उसने कुल कर का 90 फीसदी भुगतान किया है, तो धारा 234बी के तहत ब्याज लगाया जाता है। लाइवमिंट की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद भुगतान करने पर आपको अप्रैल महीने से टैक्स का भुगतान करने तक हर महीने एक फीसदी ब्याज के साथ किस्त भरनी पड़ेगी।

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इनकम टैक्स - फोटो : pixabay
कैसे करें भुगतान?
  • सबसे पहले आपको आयकर विभाग की वेबसाइट में जाकर ई-पेमेंट फैसिलिटी पर क्लिक करना होगा।
  • अब अग्रिम कर की पेमेंट के लिए फॉर्म का चयन करें। इंडिविजुअल्स के लिए यह ITNS 280 है।
  • अब एडवांस टैक्स के लिए सही कोड चुनें और अपना नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, आदि जरूरी जानकारी भरें।
  • अब प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपके सामने पेमेंट गेटवे या नेट बैंकिंग का पेज खुलेगा। यहां से पेमेंट करें। 
  • पेमेंट करने के बाद आपको चालान 280 की रसीद मिलेगी। इस रसीद दी कॉपी सेव कर लें।
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