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EPF Account: सावधान: एक गलती से बंद हो सकता है आपका पीएफ खाता, जानिए ऐसे में कैसे मिलेगा पैसा

Thu, 08 Apr 2021 02:07 PM IST
‌डिंपल अलावाधी बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: ‌डिंपल अलावाधी Updated Thu, 08 Apr 2021 02:07 PM IST
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EPF अकाउंट - फोटो : पीटीआई

कोरोना काल के दौरान कई लोगों की नौकरी गई है। कई लोगों को अपने प्रोविडेंट फंड (पीएफ) का पैसा भी निकालना पड़ा है। नौकरीपेशा लोगों के लिए प्रोविडेंट फंड का पैसा उनकी जिंदगी भर की कमाई होती है। पीएफ खाता हर कर्मचारी के भविष्य के लिए की गई बचत है। लेकिन कई बार जानकारी के आभाव के कारण या कुछ गलतियों के कारण कर्मचारियों का पीएफ खाता बंद हो जाता है। इसलिए आपको कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं किन स्थितिओं में आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है।

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EPF अकाउंट - फोटो : pixabay

कर्मचारी जब नौकरी बदलते हैं, तो उनको पुरानी कंपनी से अपना पीएफ खाता नई कंपनी में ट्रांसफर कराना होता है। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और पुरानी कंपनी बंद हो गई, तो आपका पीएफ खाता बंद हो सकता है। ऐसा तभी होगा जब 36 महीनों तक खाते में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ हो। यानी उसमें न तो पैसा डाला गया हो और न ही निकाला गया हो। 36 महीने तक पीएफ खाते से किसी प्रकार का लेनदेन नहीं हुआ, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ऐसे खातों को 'इनऑपरेटिव' यानी निष्क्रिय कैटेगरी में डाल देता है।

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EPF अकाउंट - फोटो : pixabay

इसके अलावा अगर आप जब सदस्य स्थायी रूप से विदेश में जाकर बस जाते हैं, तो भी आपका पीएफ खाता निष्क्रिय हो जाता है। सदस्य की मृत्यु होने पर या उनके द्वारा सारा रिटायरमेंट फंड निकालने पर भी यह इनऑपरेटिव ही माना जाता है।

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EPF अकाउंट - फोटो : pixabay

निष्क्रिय पीएफ खाते को दोबारा चालू कराने के लिए आपको ईपीएफओ में एप्लीकेशन दोनी होगी। मालूम हो कि निष्क्रिय होने के बाद भी खाते में जमा पैसे पर आपको ब्याज मिलता रहता है। यानी आपका पैसा डूबा नहीं है। आप उन पैसों को निकाल सकते हैं। ऐसे खातों का निपटारा करने के लिए ईपीएफओ ने हेल्पडेस्क की शुरुआत की थी। पहले इन खातों पर ब्याज नहीं मिलता था, लेकिन साल 2016 में नियमों में संशोधन किया गया और ब्याज देना शुरू किया गया। पीएफ खाते पर तब तक ब्याज मिलता रहता है, जब तक आप 58 साल के नहीं हो जाते।

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EPF अकाउंट - फोटो : iStock

एससीडब्ल्यूएफ में ट्रांसफर हो जाती है रकम
अगर खाता सात साल तक निष्क्रिय रहता है, तो जितना बैलेंस क्लेम नहीं किया होता, उतना बैलेंस सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड (एससीडब्ल्यूएफ) में ट्रांसफर हो जाता है। एससीडब्ल्यूएफ में यह राशि 25 सालों तक रहती है। इस दौरान आप राशि क्लेम कर सकते हैं। इस फंड पर सरकार ब्याज भी देती है।

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