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ITR को लेकर इन 4 बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे

Sun, 06 May 2018 09:14 AM IST
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून
न्यूज डेस्क/अमर उजाला, देहरादून Updated Sun, 06 May 2018 09:14 AM IST
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Income tax returns may stuck you in big problem, Dehradun
income tax

अगर आप आयकरदाता हैं तो इन बातों पर जरूर ध्यान दें। वरना आपको बड़ी परेशानी हो सकती है।

Income tax returns may stuck you in big problem, Dehradun
ca rajat sharma

देहरादून के सीए रजत शर्मा ने बताया कि, इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तिथि नजदीक आ रही है। ऐसे में आयकर दाताओं को कुछ बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। इससे उन्हें बेवजह की परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी।

Income tax returns may stuck you in big problem, Dehradun
income tax

उन्होंने बताया कि, सबसे पहले तो इस पूरी प्रक्रिया के लिए विभाग ने 30 तक आधार कार्ड लिंक करना अनिवार्य किया है। सामान्य आयकर दाताओं को आईटीआर फाइलिंग एस्समेंट ईयर 31 जुलाई तक भरना जरूरी है। जबकि, ऑडिटेबल  बिजनेसमैन के लिए इसकी अंतिम तिथि 30 सितंबर निर्धारित की गई है।

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income tax

अगर आपको रिटर्न भरना है तो अभी तक विभाग की ओर से केवल आईटीआर -1 फॉर्म ही नोटीफाई किया गया है। जो कि केवल नौकरीपेशा लोग ही भर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आईटीआर का फार्म अभी तक नोटीफाई नहीं किया गया है। विभाग की मानें तो हो सकता है कि मई तक इसको भी जारी कर दिया जाएगा।
 

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इनकम टेक्स - फोटो : SELF

फार्म भरते वक्त ध्यान देने वाली बात यह है कि, अब आपको अपनी ग्रोस सैलरी के साथ ही उसमें जुड़ने वाले सभी तरह के मानदेय आदि की जानकारी भी देनी होगी। साथ ही व्यापारियों को भी इसमें अब जीएसटी नंबर देना अनिवार्य होगा। अगर यह जानकारी फॉर्म में नहीं दी जाएगी तो आपका आवेदन अमान्य हो जाएगा।

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