अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हर कोई इंश्योरेंस करवाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल किय जा सके। कभी-कभी जरुरत पड़ने पर इंश्योरेंस के पैसे निकालने के लिए लोग कई तरह के तरकीब लगाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इंश्योरेंस का फायदा उठाने के लिए गलत तरीके भी अपना लेते हैं। ऐसा ही फ्रॉड का एक मामला हंगरी में हुआ है। ये फ्रॉड साल 2014 में हुआ था, जिसका खुलासा अब जाकर हुआ है।
बीमा के पैसे लेने के लिए हंगरी में एक शख्स ने ऐसा खौफनाक कदम उठा लिया था कि उसे जिंदगी भर के लिए विकलांग होना पड़ा। सैंडर नाम का यह शख्स हंगरी के न्यिरकसज़ारी गांव का रहने वाला है। इस शख्स ने बीमा के 24 करोड़ रुपए पाने की लालच में ट्रेन से अपने हाथ-पांव ही कटवा डाले। शख्स ने खुद ट्रेन की पटरी पर लेटकर अपने दोनों पैर गंवा दिए ताकि बीमा की रकम पा सके।
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शख्स ने जानबूझकर ट्रेन से कटवा दिए दोनों पैर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
- फोटो : Pixabay
ट्रेन हादसे के बाद शख्स ने घुटने के नीचे से पूरे पैर और अपने हाथ गवां दिए। इसके बाद उसे नकली हाथ-पैर लगाए गए। शख्स ने इस हादसे के बाद अपने इंश्योरेंस कंपनी से अपने पैसे लेने के लिए क्लेम किया। क्लेम के बाद इंश्योरेंस कंपनी अपनी ओर से फील्ड चेक करवाती है। संतुष्ट होने के बाद ही वह बीमा के पैसे होल्डर को देती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ, जब इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे देने से पहले जांच की तो ऐसी बात सामने आई जिसने सभी के होश उड़ा दिए।
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शख्स ने जानबूझकर ट्रेन से कटवा दिए दोनों पैर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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जांच में पता चला कि सैंडर ने बीमा के पैसे पाने के लिए जानबूझकर अपना एक्सीडेंट कराया था। इंश्योरेंस कंपनी ने पाया कि उसने खुद ही चलती ट्रेन के आगे छलांग लगाई थी। सिर्फ यही नहीं ये सारे इंश्योरेंस सैंडर ने एक साल के अंदर करवाए थे। इस मामले में 9 नवंबर को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सैंडर ने इंश्योरेंस के पैसे निकालने के लिए जानबूझकर अपना एक्सीडेंट करवाया था।
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शख्स ने जानबूझकर ट्रेन से कटवा दिए दोनों पैर (प्रतीकात्मक तस्वीर)
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सैंडर ने दावा किया कि वो कांच के टुकड़े पर फिसलकर अपना संतुलन खो बैठा था और ट्रेन की पटरी पर गिर गया। इस हादसे में उसके दोनों पैर चले गए, सात साल तक चलने वाली एक जांच ने निष्कर्ष निकाला है कि वो जानबूझकर ट्रेन के आगे लेट गया था, जिससे उसके पैर कट गए। वहीं अब सैंडर पर इस धोखाधड़ी के लिए दो साल कैद के साथ 4 लाख 71 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।