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अब UP में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
Published by: Bani Kalra
Updated Wed, 05 Jun 2019 10:53 AM IST
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fine double in uttar pradesh
- फोटो : Google
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उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। इसके लिए यूपी कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है। अगर कोई भी बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माना दोगुना देना होगा। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना डेढ़ गुना से तीन गुना तक देना पड़ सकता है।
ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब लगेगा इतना जुर्माना
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fine double in UP
- फोटो : google
बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर: 500 रुपए जुर्माना
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर: 1000 रुपये जुर्माना
गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर: 1000 रुपये जुर्माना
बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाने पर: 1000 रुपये जुर्माना
VIP नंबर की फीस में भी इजाफा
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VIP number plate inUP
- फोटो : Google
यूपी कैबिनेट ने अब VIP नंबर की फीस में भी इजाफा कर दिया है। अब फोर व्हीलर के लिए VIP नंबर लेने के लिए आपको 15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक देने होंगे जबकि टू-व्हीलर के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक ज्यदा देने होंगे।
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क्या कहा सरकार ने ?
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fine double in uttar pradesh
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नए नियमों के बारे में सरकारी प्रवक्ता, सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि लगातार देखने को मिल रहा था लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। एक बार जुर्माना देने के बाद भी लोगों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ही जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी का फैसला किया है। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर सड़क हादसें लगातार बढ़ रहे है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जन-धन का नुकसान हो रहा है।
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