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अब UP में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर देना पड़ेगा दोगुना जुर्माना

Wed, 05 Jun 2019 10:53 AM IST
Bani Kalra ऑटो डेस्क, अमर उजाला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला Published by: Bani Kalra Updated Wed, 05 Jun 2019 10:53 AM IST
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Traffic violation fine double in uttar pradesh
fine double in uttar pradesh - फोटो : Google

उत्तर प्रदेश में अब ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने पर दोगुना जुर्माना देना होगा। इसके लिए यूपी कैबिनेट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन किया है। अगर कोई भी बिना नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट और बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाता हुआ पकड़ा गया तो जुर्माना दोगुना देना होगा। पहली बार पकड़े जाने पर जुर्माना डेढ़ गुना से तीन गुना तक देना पड़ सकता है।

ट्रैफिक नियम तोड़ने पर अब लगेगा इतना जुर्माना

Traffic violation fine double in uttar pradesh
fine double in UP - फोटो : google
  • बिना नंबर प्लेट की गाड़ी पर: 500 रुपए जुर्माना
  • बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर: 1000 रुपये जुर्माना
  • गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात करने पर: 1000 रुपये जुर्माना
  • बिना हेलमेट के टू-व्हीलर चलाने पर: 1000 रुपये जुर्माना

VIP नंबर की फीस में भी इजाफा

Traffic violation fine double in uttar pradesh
VIP number plate inUP - फोटो : Google
यूपी कैबिनेट ने अब VIP नंबर की फीस में भी इजाफा कर दिया है। अब फोर व्हीलर के लिए VIP नंबर लेने के लिए आपको 15 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक देने होंगे जबकि टू-व्हीलर के लिए 2 से 3 हजार रुपए तक ज्यदा देने होंगे। 
 
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क्या कहा सरकार ने ?

Traffic violation fine double in uttar pradesh
fine double in uttar pradesh - फोटो : Google
नए नियमों के बारे में सरकारी प्रवक्ता, सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि लगातार देखने को मिल रहा था लोग ट्रैफिक  नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। एक बार जुर्माना देने के बाद भी लोगों में कोई सुधार नहीं हो रहा है। ऐसे में सरकार ने इस प्रवृत्ति पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ही जुर्माने की राशि में बढ़ोत्तरी का फैसला किया है। ट्रैफिक  नियमों का पालन न करने पर सड़क हादसें लगातार बढ़ रहे है जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर जन-धन का नुकसान हो रहा है।
 
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