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Car Insurance 2025: कार इंश्योरेंस 2025 में क्या बदला है, IRDAI के नए बदलावों को समझें और सही पॉलिसी चुनें
Tue, 02 Dec 2025 02:58 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 02 Dec 2025 02:58 PM IST
सार
भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) (आईआरडीएआई) ने नए नियम लागू किए हैं, जिनका असर पॉलिसी खरीदने, कीमत तय होने और दावा निपटान की प्रक्रिया पर साफ दिखाई देगा।
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Car Insurance
- फोटो : Freepik
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2025 में भारतीय मोटर इंश्योरेंस सिस्टम कई बड़े बदलावों से गुजर रहा है। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) (आईआरडीएआई) ने नए नियम लागू किए हैं, जिनका असर पॉलिसी खरीदने, कीमत तय होने और दावा निपटान की प्रक्रिया पर साफ दिखाई देगा। ऑनलाइन तुलना बढ़ने के साथ, अब यह जरूरी हो गया है कि वाहन मालिक इन बदलावों को समझें और पॉलिसी खरीदते समय सावधानी बरतें।
Car Driving
- फोटो : Adobe Stock
मोटर पॉलिसियों में IRDAI के प्रमुख बदलाव
IRDAI के नए मास्टर सर्कुलर ने क्लेम हैंडलिंग, पॉलिसी कैंसलेशन, ग्राहक जानकारी और दस्तावेजीकरण को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है यूसेज-बेस्ड इंश्योरेंस, यानी पे-एज-यू-ड्राइव। जिसका मतलब है जितना चलाएं उतना भुगतान करें। टेलिमैटिक्स आधारित ये विकल्प अब अधिक पारदर्शिता देते हैं और ग्राहकों को अपने उपयोग के हिसाब से प्रीमियम नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
यह भी पढ़ें - Ban ICE Ban: जर्मनी में पेट्रोल-डीजल कार बैन पर यू-टर्न की कोशिश, चांसलर की मांग क्यों बनी बड़ी बहस?
IRDAI के नए मास्टर सर्कुलर ने क्लेम हैंडलिंग, पॉलिसी कैंसलेशन, ग्राहक जानकारी और दस्तावेजीकरण को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश दिए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन है यूसेज-बेस्ड इंश्योरेंस, यानी पे-एज-यू-ड्राइव। जिसका मतलब है जितना चलाएं उतना भुगतान करें। टेलिमैटिक्स आधारित ये विकल्प अब अधिक पारदर्शिता देते हैं और ग्राहकों को अपने उपयोग के हिसाब से प्रीमियम नियंत्रित करने में मदद करते हैं।
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Car Insurance
- फोटो : FREEPIK
कॉम्प्रिहेंसिव कार इंश्योरेंस: नए नियमों का प्रभाव
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अब भी वाहन मालिकों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह थर्ड पार्टी के साथ-साथ अपनी गाड़ी के नुकसान को भी कवर करती है। 2024 के सर्कुलर के बाद पॉलिसी वर्डिंग और दस्तावेज अधिक स्पष्ट हुए हैं, जिससे दावा प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है।
अगर आप पॉलिसी बदलने की सोच रहे हैं, तो जीरो डिप्रीसिएशन, रोडसाइड असिस्टेंस, रिटर्न टू इनवॉइस और कंज्यूमेबल कवर जैसे ऐड-ऑन की डिटेल्स ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
यह भी पढ़ें - Challan Discount: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की 'छूट प्रणाली' पर उठाए सवाल, कहा- ट्रैफिक चालान पर छूट से कानून का डर कम होता है
कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी अब भी वाहन मालिकों की पहली पसंद बनी हुई है, क्योंकि यह थर्ड पार्टी के साथ-साथ अपनी गाड़ी के नुकसान को भी कवर करती है। 2024 के सर्कुलर के बाद पॉलिसी वर्डिंग और दस्तावेज अधिक स्पष्ट हुए हैं, जिससे दावा प्रक्रिया सुव्यवस्थित होने की उम्मीद है।
अगर आप पॉलिसी बदलने की सोच रहे हैं, तो जीरो डिप्रीसिएशन, रोडसाइड असिस्टेंस, रिटर्न टू इनवॉइस और कंज्यूमेबल कवर जैसे ऐड-ऑन की डिटेल्स ध्यान से पढ़ना जरूरी है।
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Car Insurance
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थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस: कानूनी जरूरत, पर सीमित सुरक्षा
हर कार मालिक के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, लेकिन यह आपकी कार की मरम्मत नहीं करता। नए नियम मुख्य रूप से दावा प्रक्रिया और पारदर्शिता पर केंद्रित हैं। भीड़भाड़ वाले शहरों में सिर्फ थर्ड-पार्टी पॉलिसी काफी नहीं मानी जाती, इसलिए लोग अभी भी कॉम्प्रिहेंसिव कवर को प्राथमिकता देते हैं।
यह भी पढ़ें - Yezdi: हाईकोर्ट का फैसला- बोमन ईरानी और क्लासिक लीजेंड्स को येज्दी ट्रेडमार्क का वैध अधिकार
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Insurance Agent Working Car Accident Claim Process
- फोटो : Freepik
क्लेम प्रोसेस होगी तेज और पारदर्शी
नए नियमों में दावा निपटान की समयसीमा तय की गई है। IRDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनमानी वजहों से क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही, ग्राहक से आवश्यक दस्तावेज पॉलिसी खरीदते समय ही लिए जाने चाहिए, न कि क्लेम के समय।
किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का चयन करते समय उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर जांचें। IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट इस संबंध में विश्वसनीय जानकारी देती है।
यह भी पढ़ें - Mercedes-Benz G-Wagen: पीने के पानी से कार धोने पर मर्सिडीज जी-वैगन मालिक पर ₹10,000 का जुर्माना, जानें डिटेल्स
नए नियमों में दावा निपटान की समयसीमा तय की गई है। IRDAI ने यह भी स्पष्ट किया है कि मनमानी वजहों से क्लेम रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही, ग्राहक से आवश्यक दस्तावेज पॉलिसी खरीदते समय ही लिए जाने चाहिए, न कि क्लेम के समय।
किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का चयन करते समय उसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जरूर जांचें। IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट इस संबंध में विश्वसनीय जानकारी देती है।
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