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नए ट्रैफिक नियम: दोपहिया वाहन पर बच्चों को बैठाने पर भूलकर भी ना करें यह गलती, लगेगा मोटा जुर्माना
Fri, 02 Apr 2021 12:31 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 02 Apr 2021 12:31 PM IST
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Motor BIke Riding with Family
- फोटो : For Reference Only
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अगर आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर अपने बच्चों सहित पूरे परिवार को लेकर सफर करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ऐसा करना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। नए ट्रैफिक नियम के तहत आपका चालान कट सकता है। अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर दो लोगों के अलावा चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें।
Delhi Traffic Police
- फोटो : अमर उजाला
दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाता है। ऐसे में अगर अपने दोपहिया वाहन पर आप दो लोग कहीं जा रहे है और अपने बच्चे को भी साथ बैठा लिया है तो ध्यान दें, अगर आपके बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप अकेले टू-व्हीलर पर सवार हैं और साथ में चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बैठाया है, तो बच्चे को हेलमेट पहनाना जरूरी है। अगर कोई शख्स इस नियम का उल्लंघन करता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार 1000 रुपये का चालान कट सकता है।
Mobile Phone while Driving
- फोटो : the Independent
मोबाइल पर बात करने पर चालान
दोपहिया वाहन चलाते समय अकसर लोग किसी जरूरी मोबाइल फोन कॉल को उठा लेते हैं और ड्राइविंग करते-करते बात करते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कई बार साइलेंट जोन का ध्यान नहीं रखने और वहां मोबाइल पर बात करने पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
दोपहिया वाहन चलाते समय अकसर लोग किसी जरूरी मोबाइल फोन कॉल को उठा लेते हैं और ड्राइविंग करते-करते बात करते हैं। लेकिन ऐसा करने पर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कई बार साइलेंट जोन का ध्यान नहीं रखने और वहां मोबाइल पर बात करने पर भी आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही साइलेंट जोन में हॉर्न बजाने पर भी 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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Delhi Traffic Police
- फोटो : अमर उजाला
बिना ड्राइविंग लाइलेंस के 5000 रुपये का जुर्माना
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर आप कार ड्राइव करते समय अगर आपके पार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपये का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर आप कार ड्राइव करते समय अगर आपके पार ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपका 5000 रुपये का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी। ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
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Delhi Traffic Police
- फोटो : अमर उजाला
ड्राइविंग दस्तावेज
नए यातायात नियमों के मुताबिक वाहन चालक को ड्राइविंग से जुड़े सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर रखाना होगा। डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक मोबाइल में स्टोर की हुई सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।
नए यातायात नियमों के मुताबिक वाहन चालक को ड्राइविंग से जुड़े सभी दस्तावेजों को मोबाइल पर रखाना होगा। डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाण पत्र जैसे अन्य दस्तावेजों को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक मोबाइल में स्टोर की हुई सॉफ्ट कॉपी दिखा सकते हैं।