अब तक गाड़ी के चोरी होने पर वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज कराना पड़ता था, लेकिन अब गाड़ी में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को बदलवाने के लिए भी एफआईआर की जरूरत पड़ेगी। दरअसल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 21 अक्तूबर को राज्यों के प्रमुख सचिवों, परिवहन आयुक्तों को एचएसआरपी को बदलने संबंधी नए नियमों की सूची भेजी है।
इसमें कहा गया है कि वाहनों में लगी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अगर खो जाती है, चोरी हो जाती है या टूट जाती है, तो वाहन मालिक को एफआईआर दर्ज करानी होगी। इसके बाद एफआईआर की कॉपी को वाहन- 4 पोर्टल पर अपलोड करना होगा, जिसके बाद नई एचएसआरपी लग पाएगी। इसके अलावा एचएसआरपी केवल परिवहन विभाग की तरफ से अधिकृत कंपनी या वाहन के डीलर्स ही लगा सकेंगे।
एक नंबर प्लेट टूटने पर क्या होगा?
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बता दें कि देश में 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य है, जिसके चलते नए वाहनों में वाहन निर्माता और डीलर खुद इसे लगा कर दे रहे हैं। ऐसे में अगर दो पहिया वाहन की एक नंबर प्लेट टूट जाती है, तो अधिकृत कंपनी या वाहन डीलर को ही उसे बदलने का अधिकार है। इसके अलावा केवल टूटी हुई प्लेट को बदलने का वाहन मालिकों से शुल्क लिया जाएगा।
दोनों नंबर प्लेट टूटने पर क्या होगा?
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वाहन के दोनों नंबर प्लेट टूटने पर प्लेट के साथ स्टीकर प्लेट भी बदले जाएंगे। इसके लिए वाहन मालिकों को तीनों प्लेट्स का शुल्क देना होगा।
केवल स्टीकर प्लेट खराब हुई तो?
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अगर केवल स्टीकर प्लेट ही खराब होती है, तो सिर्फ उसे ही बदला जाएगा। इसके लिए वाहन मालिकों से केवल स्टीकर प्लेट का ही शुल्क लिया जाएगा।
एचएसआरपी लगवाने में कितना खर्च आएगा?
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अलग-अलग वाहनों के लिए एचएसआरपी की कीमतें अलग-अलग हैं। जैसे कार के लिए इसकी कीमत 600 से 1000 रुपये के बीच है। वहीं, दो पहिया वाहनों के लिए इसकी कीमत 300 से 400 रुपये तक है।