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भारत का सबसे बड़ा चालान! Porsche 911 स्पोर्ट्स कार को छुड़ाने के लिए जमा करने पड़े 27.68 लाख रुपये
Thu, 09 Jan 2020 06:03 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 09 Jan 2020 06:03 PM IST
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Porsche 911 sports car challan Ahmedabad
- फोटो : social media
Porsche 911 sports car (पोर्शे 911 स्पोर्ट्स कार) के मालिक ने अपनी जब्त कार को वापस पाने के लिए बकाया टैक्स, ब्याज और जुर्माने की राशि के रूप में 27.68 लाख रुपये का भुगतान किया। कार को वैध दस्तावेज नहीं होने की वजह से जब्त किया गया था। अहमदाबाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में पैसा जमा करने के बाद, कार मालिक रंजीत देसाई ने मंगलवार को शहर की यातायात पुलिस से अपनी जब्त कार वापस ले ली। बता दें कि इस कार को नवंबर में अहमदाबाद ट्रैफिक पुलिस ने जब्त किया था।
Porsche 911 sports car challan Ahmedabad
- फोटो : social media
अहमदाबाद यातायात पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर आरटीओ रसीद की फोटो साझा की और दावा किया कि 27.68 लाख रुपये का जुर्माना भारत में अब तक का सबसे बड़ा चालान है। यातायात पुलिस ने बुधवार को ट्वीट किया, "आरटीओ ने पॉर्शे कार पर कुल 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे अहमदाबाद ट्रैफिक वेस्ट पुलिस ने नियमित जांच के दौरान हिरासत में लिया था।
Porsche 911
- फोटो : social media
बीते साल 2019 में 28 नवंबर को अहमदाबाद के हेल्मेट चौराहे पर पुलिस ने कार को रोका क्योंकि उसमें नंबर प्लेट नहीं थी।
— Ahmedabad Police (@AhmedabadPolice) January 8, 2020
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porsche 911 GT2 RS (प्रतीकात्मक)
पुलिस अधिकारी ने कहा कि पूछताछ करने पर, कार चालक गाड़ी के वैध दस्तावेजों को भी नहीं दिखा सका।
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने इसलिए कार को हिरासत में लिया था और मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरटीओ मेमो जारी किया था। इसका मतलब है कि उसे आरटीओ के पास जुर्माना जमा करना होगा और वाहन वापस लेने के लिए रसीद के साथ हमारे पास आना होगा।"
एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "हमने इसलिए कार को हिरासत में लिया था और मोटर वाहन अधिनियम के तहत आरटीओ मेमो जारी किया था। इसका मतलब है कि उसे आरटीओ के पास जुर्माना जमा करना होगा और वाहन वापस लेने के लिए रसीद के साथ हमारे पास आना होगा।"
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Porsche 911 sports car challan Ahmedabad
- फोटो : social media
पुलिस अधिकारी ने आगे बताया कि शुरुआत में 9.8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था, लेकिन जब मालिक उस राशि को जमा करने गया, तो आरटीओ ने पुराने रिकॉर्ड निकाले और 27.68 लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जो कि भारत में सबसे अधिक है।