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Jabalpur: कांग्रेस नेता राजू मिश्रा और गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी हत्याकांड में चार को दोहरी उम्रकैद, तीन दोषमुक्त
Mon, 12 Feb 2024 08:38 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 12 Feb 2024 08:38 PM IST
सार
जबलपुर में 4 जनवरी 2017 को हुए चर्चित दोहरे हत्याकांड में जबलपुर कोर्ट ने चार दोषियोंं को दोहरे आजीवन कारावास की सजा दी है। तीन आरोपियों को दोषमुक्त किया गया है।
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Jail demo
- फोटो : फाइल फोटो
विस्तार
कांग्रेस नेता राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी हत्याकांड मामले में जिला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने चार आरोपियों को दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। तीन आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किया है। मामले में कुल 12 आरोपी बनाए गए थे। दो अभी तक फरार हैं। फरारी के दौरान नरसिंहपुर पुलिस ने दो आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया था तथा एक आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।
अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्रातंर्गत कुम्भारे हेल्थ क्लब के समीप में 4 जनवरी 2017 को ताबड़तोड़ गोली मारकर कांग्रेस नेता राजेन्द्र उर्फ राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी की हत्या कर दी गई थी। यादव कॉलोनी निवासी विजय यादव की मृतक कुक्कू पंजाबी और राजेन्द्र उर्फ राजू मिश्रा के बीच रेलवे रैक के ठेके को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इतना ही नहीं विजय यादव व कुक्कू के बीच वर्चस्व की जंग भी छिड़ी हुई थी। इसके कारण 26 दिसंबर 2016 को विजय यादव ने आदेश सोनी, बिन्नू विश्वकर्मा, सौरभ और अभियुक्त सैयद सद्दाम के साथ मिलकर कुक्कू पंजाबी की हत्या करने के आशय से उसका पीछा किया। उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त मोटर साइकल से आरोपी भोला उर्फ आनंद (अब मृत) तथा अभियुक्तगण अनुराग, रोहित राठौर और हिमांशु बाथम द्वारा भी कुक्कू पंजाबी का पीछा किया गया। परंतु कुक्कू पंजाबी के छिप जाने के कारण वे लोग कुक्कू पंजाबी की हत्या नहीं कर सके।
इसके बाद 4 जनवरी 2017 की रात को आरोपी विजय यादव, सैयद सद्दाम, मोनू सबलोक, सौरभ, आदेश सोनी, आनंद पांडे उर्फ भोला, अनुराग सिंह, रोहित राठौर, हिमांशु बाथम, समीर मुसलमान, पीयुष पांडे और बिन्नू विश्वकर्मा ने मोटर साइकल तथा कार से कुक्कू पंजाबी का पीछा किया। परिजात बिल्डिंग के पास कुक्कू व राजू मिश्रा आपस में बात कर रहे थे, तभी आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि नरसिंहपुर पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी विजय यादव तथा समीर मुस्लमान की मौत हो गई थी। एक अन्य आरोपी भोला पांडे की मौत हो गई है। आरोपी आदेश सोनी तथा बिन्नू विश्वकर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
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न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह व सैय्यद सद्दाम को दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सतीष उर्फ विनय यादव, पीयुष पांडे एवं मोनु उर्फ प्रशांत सबलोक को दोषमुक्त किया है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।
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अभियोजन के अनुसार कोतवाली थाना क्षेत्रातंर्गत कुम्भारे हेल्थ क्लब के समीप में 4 जनवरी 2017 को ताबड़तोड़ गोली मारकर कांग्रेस नेता राजेन्द्र उर्फ राजू मिश्रा तथा गैंगस्टर कुक्कू पंजाबी की हत्या कर दी गई थी। यादव कॉलोनी निवासी विजय यादव की मृतक कुक्कू पंजाबी और राजेन्द्र उर्फ राजू मिश्रा के बीच रेलवे रैक के ठेके को लेकर पुरानी रंजिश चल रही थी। इतना ही नहीं विजय यादव व कुक्कू के बीच वर्चस्व की जंग भी छिड़ी हुई थी। इसके कारण 26 दिसंबर 2016 को विजय यादव ने आदेश सोनी, बिन्नू विश्वकर्मा, सौरभ और अभियुक्त सैयद सद्दाम के साथ मिलकर कुक्कू पंजाबी की हत्या करने के आशय से उसका पीछा किया। उक्त व्यक्तियों के अतिरिक्त मोटर साइकल से आरोपी भोला उर्फ आनंद (अब मृत) तथा अभियुक्तगण अनुराग, रोहित राठौर और हिमांशु बाथम द्वारा भी कुक्कू पंजाबी का पीछा किया गया। परंतु कुक्कू पंजाबी के छिप जाने के कारण वे लोग कुक्कू पंजाबी की हत्या नहीं कर सके।
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इसके बाद 4 जनवरी 2017 की रात को आरोपी विजय यादव, सैयद सद्दाम, मोनू सबलोक, सौरभ, आदेश सोनी, आनंद पांडे उर्फ भोला, अनुराग सिंह, रोहित राठौर, हिमांशु बाथम, समीर मुसलमान, पीयुष पांडे और बिन्नू विश्वकर्मा ने मोटर साइकल तथा कार से कुक्कू पंजाबी का पीछा किया। परिजात बिल्डिंग के पास कुक्कू व राजू मिश्रा आपस में बात कर रहे थे, तभी आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों की हत्या कर दी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि नरसिंहपुर पुलिस एनकाउंटर में मुख्य आरोपी विजय यादव तथा समीर मुस्लमान की मौत हो गई थी। एक अन्य आरोपी भोला पांडे की मौत हो गई है। आरोपी आदेश सोनी तथा बिन्नू विश्वकर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
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न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर आरोपी हिमांशु बाथम, रोहित राठौर, अनुराग सिंह व सैय्यद सद्दाम को दोषी करार देते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सतीष उर्फ विनय यादव, पीयुष पांडे एवं मोनु उर्फ प्रशांत सबलोक को दोषमुक्त किया है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी अजय कुमार जैन व विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।