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मध्यप्रदेश: बर्खास्त आईएएस जोशी दंपती की संपत्ति आय से 3151 प्रतिशत अधिक मिली

Thu, 05 Jul 2018 09:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 05 Jul 2018 09:25 AM IST
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Sacked IAS Joshi couple gets 3151 percent more than property income

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बर्खास्त आईएएस दंपती अरविंद जोशी और टीनू जोशी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के तहत बुधवार को स्पेशल कोर्ट इंदौर में चार्जशीट दायर कर दी है। चार्जशीट में अरविंद के पिता एचएम जोशी, माता निर्मला जोशी, बहन आभा गनी, एसपी कोहली, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस की मैनेजर सीमा जायसवाल, सीमंत कोहली और इथोस एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को भी आरोपी बनाया है।

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4 फरवरी 2010 को आयकर विभाग ने जोशी दंपती के घर पर छापा मारा था, तब ही दोनों की 41.87 करोड़ की अघोषित संपत्ति पता चली थी। जबकि दोनों के सर्विस पीरियड को देखें तो उनकी अनुमानित आय 1.32 करोड़ होती है। यानी उनकी संपत्ति आय से 3151% अधिक पाई गई थी। ईडी ने कुल 1552 पन्नों की चार्जशीट दायर की है।
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अब तक 7 करोड़ 11 लाख की संपत्ति ईडी ने की अटैच
ईडी ने जोशी के घर से मिले तीन करोड़ तीन लाख नकद के साथ तीन करोड़ 20 लाख की इंश्योरेंस पॉलिसी, 85 लाख कीमत का भोपाल में फ्लैट सहित कुल सात करोड़ 11 लाख की संपत्ति अटैच की है। आरोप सही पाए जाने पर आरोपियों को सात साल की सजा हो सकती है। जांच में भोपाल के पास 110 एकड़ जमीन भी मिली है, जो जोशी की बहन आभा के नाम है। ईडी ने कुल 1552 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इसमें बताया है कि जोशी दंपती की संपत्ति लोकायुक्त ने 41.87 करोड़ पाई है। ईडी अब तक 7.11 करोड़ की संपत्ति अटैचकर चुका है। 

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