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Kerala: लोकायुक्त अध्यादेश के खिलाफ याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस भेजा

Thu, 10 Feb 2022 06:03 PM IST
रोमा रागिनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनन्तपुरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, तिरुवनन्तपुरम Published by: रोमा रागिनी Updated Thu, 10 Feb 2022 06:03 PM IST
सार

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाल ही में केरल लोकायुक्त (संशोधन) अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार का जवाब मांगा है। 

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Kerala High Court issues notice to State Government for a response on plea challenging amendment to Lokayukta Act
हाईकोर्ट का केरल सरकार को नोटिस - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

केरल हाईकोर्ट ने लोकायुक्त अधिनियम की धारा 14 में संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। कैबिनेट में पहली बार पेश किए गए संशोधन अध्यादेश को केरल के राज्यपाल ने 7 फरवरी को मंजूरी दी थी।
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चीफ जस्टिस  एस मणिकुमार और जस्टिस पी शैली ने राज्य सरकार को यह नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया कि ये अध्यादेश पारित करके कार्यपालिका न्यायपालिका और अर्ध-न्यायिक निकायों के क्षेत्र में 'अतिक्रमण' कर रही है। भारत के संविधान में शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर बल दिया गया है। पीठ ने यह भी कहा कि याचिका के लंबित रहने के दौरान नए अध्यादेश के माध्यम से गठित प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय सामाजिक कार्यकर्ता आरएस शशिकुमार द्वारा तत्काल रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगा।
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केरल लोकायुक्त संशोधित विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री या राज्य सरकार को अधिकार है कि वो लोकायुक्त की घोषणाओं को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। 
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