फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   Tada court sentenced to life to Riyaz Siddiqui in Pradeep Jain murder case

प्रदीप जैन मर्डर केस में टाडा कोर्ट ने रियाज सिद्दकी को सुनाई उम्रकैद की सजा

Tue, 12 Sep 2017 05:01 PM IST
amarujala.com- Presented by: अरविंद
amarujala.com- Presented by: अरविंद Updated Tue, 12 Sep 2017 05:01 PM IST
विज्ञापन
Tada court sentenced to life  to Riyaz Siddiqui in Pradeep Jain murder case
Crime

मुंबई में टाडा की विशेष अदालत ने मंगलवार को बिल्डर प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में आरोपी रियाज सिद्दिकी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले रियाज को 1993 में हुए मुंबई बम ब्लास्ट से जुड़े होने के चलते 10 साल की सजा सुनाई गई थी।   

विज्ञापन


पढ़ें: मुंबई 1993 ब्लास्ट केस: अबू सलेम को उम्रकैद, उसके गांव में पसरा सन्नाटा
विज्ञापन


बता दें कि 31 अगस्त को टाडा कोर्ट ने रियाज को प्रदीप जैन की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। गैंगस्टर अबू सलेम को बिल्डर की हत्या के मामले में पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। गौरतलब है कि रियाज को पहले इस मुकदमे में सरकारी गवाह के तौर पर पेश किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


लेकिन बाद में वो अपने बयान से पलट गया इसलिए फिर से उसे आरोपी बनाकर मुकदमा चलाया गया जिसमें वो दोषी साबित हुआ। मुंबई बम ब्लास्ट के सह-आरोपी रियाज ने 7 मार्च 1995 को जुहू ऑफिस में प्रदीप जैन की गोली मारकर हत्या कर दी थी। रियाज ने प्रदीप पर 17 गोलियां चलाई थीं।

पढ़ें: मुंबई ब्लास्ट के बाद आजमगढ़ भाग आया था अबू सलेम, तैयार किए कई 'शूटर'

वहीं, बिल्डर प्रदीप के भाई सुनील जैन इस हत्या के चश्मदीद गवाह थे और उस दौरान उनपर भी जानलेवा हमला किया गया था। जानकारी के मुताबिक, प्रदीप जैन हत्याकांड मामले में अबू सलेम, मेहंदी हसन शेख और वीरेंद्र कुमार झांब को पहले ही उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed