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हरियाणा सरकार ने दिया रायन स्कूल के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज करने का आदेश
amarujala.com- presented by: शारुख खान
Updated Mon, 11 Sep 2017 11:19 AM IST
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रायन इंटरनेशनल स्कूल
- फोटो : सांकेतिक चित्र
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हरियाणा सरकार ने रायन इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कक्षा 2 के छात्र प्रघुम्न की हत्या के दो दिन बाद स्कूल के प्रबंधन और युवा न्याय अधिनियम के तहत मालिक के खिलाफ एक आपराधिक मामला का आदेश दिया। पुलिस सात दिनों में अपनी चार्जशीट पेश कर देगी।
हरियाणा के राज्य शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि स्कूल के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर छात्र प्रघुम्न के परिजन जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो हरियाणा सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने पर विचार कर सकती है। इस पूरी घटना में स्कूल प्रबंधन की साफ लापरवाही देखने को मिली है।
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वहीं छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने अपनी जांच में कई गड़बड़ियां पाई है। एसआईटी टीम ने सीसीटीवी लगाने में गड़बड़ी पाई है। कैमरों को ठीक से इंस्टॉल नहीं किया गया था। इसके अलावा कर्माचारियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। स्कूल में रखे गए कर्मचारियों का ठीक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया है।
रिपोर्ट में सामने आया है कि स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई थी और टॉयलेट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गुरुग्राम के डीसी ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखकर हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्कूल को नोटिस भेजा गया है, और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है।
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हरियाणा के राज्य शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा ने बताया कि स्कूल के खिलाफ एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर छात्र प्रघुम्न के परिजन जांच से संतुष्ट नहीं होंगे तो हरियाणा सरकार मामले की सीबीआई जांच कराने पर विचार कर सकती है। इस पूरी घटना में स्कूल प्रबंधन की साफ लापरवाही देखने को मिली है।
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वहीं छात्र प्रद्युम्न की हत्या की जांच कर रही एसआईटी की टीम ने अपनी जांच में कई गड़बड़ियां पाई है। एसआईटी टीम ने सीसीटीवी लगाने में गड़बड़ी पाई है। कैमरों को ठीक से इंस्टॉल नहीं किया गया था। इसके अलावा कर्माचारियों के लिए अलग से टॉयलेट की व्यवस्था भी नहीं है। स्कूल में रखे गए कर्मचारियों का ठीक तरीके से पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया है।
रिपोर्ट में सामने आया है कि स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई थी और टॉयलेट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थे। एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गुरुग्राम के डीसी ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखकर हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्कूल को नोटिस भेजा गया है, और 15 दिन के अंदर जवाब मांगा है।