Hindi News
›
Madhya Pradesh
›
Vidisha Babchia murder case life imprisonment to 33 convicts in murder of seven people Court big decision
{"_id":"64724308f79015c2b106b757","slug":"vidisha-babchia-murder-case-life-imprisonment-to-33-convicts-in-murder-of-seven-people-court-big-decision-2023-05-27","type":"story","status":"publish","title_hn":"बबछिया हत्याकांड: सात लोगों की हत्या मामले में 33 दोषियों को आजीवन कारावास, 12 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बबछिया हत्याकांड: सात लोगों की हत्या मामले में 33 दोषियों को आजीवन कारावास, 12 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा
Published by: उदित दीक्षित
Updated Sat, 27 May 2023 11:21 PM IST
विदिशा के बबछिया हत्याकांड में कोर्ट ने 33 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला घटना के 12 साल बादा आया। इस दौरान कई आरोपियों की मौत भी हो गई। हत्याकांड में अब भी 12 आरोपी फरार हैं।
कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को भोपाल जेल भेजा गया।
- फोटो : अमर उजाला
विदिशा जिले के बहुचर्चित बबछिया हत्याकांड में करीब 12 साल बाद कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है। 33 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी को साढ़े 12 हजार का अर्थदंड भी भुगतना करना होगा।
जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2011 को शमसाबाद थाना के बबछिया में दो पक्षों की भिड़ंत में सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में दोनों पक्षों के 73 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गंजबासौदा में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया।
बताया गया कि फरियादी मुराद खान की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक 3 फरवरी 2011 को बबछिया गांव में रहने वाले काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों में झगड़ा हो गया। इस दौरान काले खान गुट के 54 लोगों ने तलवार, फर्सी, लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की थी। फायरिंग भी की गई। इसमें शाहबुद्दीन पिता गनीम खान, रहीस पिता गनीम खान, अरमान पिता मुराद खान, अजीम पिता मुराद खान, आसिफ पिता शाहबुद्दीन खान और बसरुद्दीन पिता जलाल खान की मौत हो गई थी। अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।
54 पर केस दर्ज, 12 अभी भी फरार
7 लोगों की हत्या के मामले में कुल 54 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से 12 अभी भी फरार हैं। 4 पर बाल न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने शनिवार को कहा, '12 फरार आरोपियों पर बाद में सुनवाई होगी।' जिन 38 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें से 33 शनिवार को न्यायालय में उपस्थित थे जबकि 5 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे| Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।