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बबछिया हत्याकांड: सात लोगों की हत्या मामले में 33 दोषियों को आजीवन कारावास, 12 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला

न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, विदिशा Published by: उदित दीक्षित Updated Sat, 27 May 2023 11:21 PM IST
सार

विदिशा के बबछिया हत्याकांड में कोर्ट ने 33 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट का ये फैसला घटना के 12 साल बादा आया। इस दौरान कई आरोपियों की मौत भी हो गई। हत्याकांड में अब भी 12 आरोपी फरार हैं।

Vidisha Babchia murder case life imprisonment to 33 convicts in murder of seven people Court big decision
कोर्ट के फैसले के बाद दोषियों को भोपाल जेल भेजा गया। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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विदिशा जिले के बहुचर्चित बबछिया हत्याकांड में करीब 12 साल बाद कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाया है। 33 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सभी को साढ़े 12 हजार का अर्थदंड भी भुगतना करना होगा।  



जानकारी के मुताबिक 3 फरवरी 2011 को शमसाबाद थाना के बबछिया में दो पक्षों की भिड़ंत में सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। मामले में दोनों पक्षों के 73 लोगों को आरोपी बनाया गया था। गंजबासौदा में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। 


बताया गया कि फरियादी मुराद खान की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक 3 फरवरी 2011 को बबछिया गांव में रहने वाले काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों में झगड़ा हो गया। इस दौरान काले खान गुट के 54 लोगों ने तलवार, फर्सी, लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की थी। फायरिंग भी की गई। इसमें शाहबुद्दीन पिता गनीम खान, रहीस पिता गनीम खान, अरमान पिता मुराद खान, अजीम पिता मुराद खान, आसिफ पिता शाहबुद्दीन खान और बसरुद्दीन पिता जलाल खान की मौत हो गई थी। अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।

54 पर केस दर्ज, 12 अभी भी फरार
7 लोगों की हत्या के मामले में कुल 54 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनमें से 12 अभी भी फरार हैं। 4 पर बाल न्यायालय में ट्रायल चल रहा है। कोर्ट ने शनिवार को कहा, '12 फरार आरोपियों पर बाद में सुनवाई होगी।' जिन 38 दोषियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है, उनमें से 33 शनिवार को न्यायालय में उपस्थित थे जबकि 5 लोगों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

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