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Umaria News: मांस-मछली विक्रेता को न बेचने को लेकर मना करना युवक को पड़ा भारी, मारपीट कर धमकाया
Sat, 10 Feb 2024 04:41 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 10 Feb 2024 04:41 PM IST
सार
उमरिया के पाली शहर में मांस-मछली विक्रेता को दुकानदारी न करने की बात कहना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। विक्रेता ने व्यक्ति को बुलाया और धमकी देते हुए मारपीट की।
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पाली थाना, उमरिया
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
उमरिया जिले के पाली शहर में मांस-मछली का विक्रय हो रहा था, जिसको लेकर एक व्यक्ति मना करने के लिए विक्रेता के पास गया। जहां उस व्यक्ति के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दे दिया गया है। मारपीट होने के बाद थाने में जाकर उसने रिपोर्ट दर्ज कराई है।
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दरअसल, पूरा मामला उमरिया की पाली क्षेत्र अंतर्गत का बताया गया है। जहां फरियादी स्वपनिल शुक्ला पिता बृजकिशोर शुक्ला उम्र 26 साल निवासी वार्ड क्रमांक 10 सगमनिहा मोहल्ला पाली का हमराह राशिकात शुक्ला पिता रमाकांत शुक्ला वार्ड क्रमांक 10 झिरिया मोहरी पाली के साथ थाना उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराया है।
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फरियादी स्वपनिल शुक्ला ने बताया कि बीते दिनों मेरे पिता बृजकिशोर शुक्ला सुबह करीब 09.30 बजे रिश्तेदारी में शहडोल गए थे। मैं और मेरी मम्मी नीरज शुक्ला घर में थे। मेरी मम्मी करीब शाम करीब 07 बजे मोहल्ले की तरफ घूमने चली गई थी, मैं घर में अकेला था। समय करीब 07.30 बजे शाम में पड़ोस में रहने वाले राजकुमार सिंह के साथ पोल्ट्री फॉर्म बोर्ड हटवाने की आपस में बात कर रहे थे।
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उसी समय कोई व्यक्ति शाहिल खान को फोन से बताया, तब शाहिल खान मुझे फोन लगाकर अपनी चिकन दुकान के पास बुलाया। तब मैं शाहिल खान से बात करने के लिए घर के बाहर आया, तब यह मुझे बिना बोले मां-बहन की बुरी-बुरी गाली देते हुए अपनी दुकान से लोहे की राड हाथ में लिए आया और राड से मुझसे मारपीट करने लगा। तब मैं हल्ला गोहार किया तो राजकुमार सिंह, पुष्पराज सिंह और बिजेंद सिंह मार्को आकर बीच बचाव किए।
तब वहां से शाहिल खान जाते-जाते बोल रहा था कि आज के बाद पोल्ट्री फॉर्म बोर्ड हटाने की बात किया तो जान से मारकर खत्म कर दूंगा। मारपीट से मेरे बाएं हाथ की कलाई में दर्द व छीलनदार, बाएं पैर के तलबे एवं बाई तरफ कमर में दर्द है। रिपोर्ट करता हूं कि कार्रवाई की जाए। रिपोर्ट पर अपराध धारा-294, 323, 506 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया।
