फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Umaria News Gondwana Ganatantra Party leader expelled Collector issued order

Umaria News: गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता को किया गया निष्कासित, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Fri, 22 Nov 2024 07:51 PM IST
उमरिया ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, उमरिया Published by: उमरिया ब्यूरो Updated Fri, 22 Nov 2024 07:51 PM IST
सार

गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता को निष्कासित किया गया है। उमरिया कलेक्टर ने यह आदेश जारी किया है।

विज्ञापन
Umaria News Gondwana Ganatantra Party leader expelled Collector issued order
राधेश्याम कड़िया, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

उमरिया जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी किया है। यहां पर आदेश तारीख करने के बाद एक व्यक्ति को एक साल के लिए जिले से निष्कासित कर दिया गया है। पुलिस के साथ झड़प हुई थी, जिसके बाद कई धाराओं के तहत मामला उनके खिलाफ पंजीबद्ध हुआ था। उसके ऊपर पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन उसके अलावा कलेक्टर ने भी अब कार्रवाई करते हुए इस व्यक्ति को आज तक अपराधी मानते हुए जिले की चतुर्दिक सीमा से निकाल दिया है।

विज्ञापन


कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी धरणेंद्र कुमार जैन ने राधेश्याम काकोड़िया पिता कौड़ीलाल काकोड़िया उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम तिघरा, थाना धनौरा, तहसील घंसौर, जिला सिवनी हाल निवासी कार्यालय गोड़वाना गणतंत्र पार्टी उमरिया, थाना कोतवाली उमरिया को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा-5 (क) (ख) के अंतर्गत जिला उमरिया सहित समीपी राजस्व जिला शहडोल, अनूपपुर, मैहर, जबलपुर, कटनी और डिंडौरी की चतुर्दिक राजस्व सीमाओं से एक साल की अवधि के लिए निष्काषित किया है। अनावेदक आदेश दिनांक से 24 घंटे के अंदर विनिर्दिष्ट जिलों की सीमा से बाहर जाकर अपने आचरण में सुधार करे।
विज्ञापन


आदेश प्रभावशील रहने तक मेरी अनुमति के बिना उक्त सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके विरुद्ध चल रहे न्यायालयीन मामलों की पेशी की तिथियों पर थाना कोतवाली उमरिया को लिखित सूचना देने पर उपस्थिति की छूट रहेगी। पेशी के तुरंत बाद अनावेदक इस आदेश का पालन करेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर अधिनियम की धारा-14 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed